Sunday, 28 June 2020

भारतीय डाक विभाग में 4166 पदों पर निकली भर्तियां, इस तरह करें आवेदन.

भारतीय डाक विभाग में 4166 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। चूंकि पोस्टल डिपार्टमेंट में देश के कई राज्यों के लिए भर्तियां हो रही हैं। इसके लिए दसवीं पास कोई भी कैंडीडेट ऑफिशियल वेबसाइट – appost.in – पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई कर सकता है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 जुलाई, 2020 है।

पद का नाम -ग्रामीण डाक सेवक है।
पदों की संख्या (Number of Post)

दरअसल इंडिया पोस्ट ने उत्तराखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश सर्किल के लिए ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के लिए 4166 वैकेंसी निकाली है। इनमें से 2834 वैकेंसी एमपी के लिए, 724 उत्तराखंड पोस्टल सर्किल के लिए और बची हुई 608 हरियाणा पोस्टल सर्किल के लिए है।

आयुसीमा (Age Limit)

कैंडीडेट की उम्र 8 जून 2020 को 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. हालांकि, रिजर्वेशन नियम के अनुसार एससी एसटी कैंडीडेट को आयुसीमा में 5 साल का जबकि ओबीसी कैंडीडेट को 3 साल की छूट मिलेगी

शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)

कैंडीडेट को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से दसवीं पास होना जरूरी है। इसमें भी जिसने पहली बार में ही दसवीं बोर्ड की परीक्षा पास की होगी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कैंडीडेट को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

कैसे करें अप्लाई

सबसे पहले कैंडीडेट को अपने सर्किल में जिसके लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एक यूनीक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसके बाद कैंडीडेट को शुल्क अदा करना होगा। फीस पेमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में किया जा सकता है।

ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.

Sunday, 21 June 2020

ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा पर इस साल रहेगी रोक, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड के सीएम ने लिया फैसला.

कोरोना वायरस महामारी का असर इस बार कांवड़ यात्रा पर भी पड़ा है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांवड़ यात्रा पर बातचीत हुई। तीनों राज्यों ने तय किया गया कि शिवभक्तों की सुरक्षा प्राथमिकता में है। इसलिए कांवड यात्रा पर इस बार रोक रहेगी।
वहीं राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत कर सहमति ली जाएगी। इस बार शिवभक्त स्थानीय स्तर पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जलाभिषेक कर सकते हैं।

दिल्ली, हरियाणा, यूपी आदि राज्यों से लाखों की संख्या में शिवभक्त गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं। जो पैदल या अन्य संसाधनों से गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर में कांवड़ संघ बड़ा आयोजन करता है। मेरठ जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि कांवड़ संगठनों ने सूचना दी थी कि इस साल कोरोना महामारी और सरकार के दिशा निर्देशों के चलते कोई यात्रा नहीं करेंगे। घर पर ही त्योहार मनाया जाएगा।

मेरठ की कांवड़ समितियों ने यात्रा नहीं निकाले जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने इस संबंध में शासन को पत्र लिखा था। यूपी और उत्तराखंड सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी गई थी। कांवड़ संघ और संतों ने भी कांवड़ यात्रा स्थगित का प्रस्ताव दिया था!

बता दे उत्तराखंड के सीएम रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा की। रावत ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने भी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यात्रा पर गंभीरता से विचार करने को कहा था। उन्होंने कहा कि कांवड़ संघों और संत महात्माओं ने भी इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ कांवड़ यात्रा के संबंध में विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में तय हुआ कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है कि लोगों की भीड़ इकट्ठी न होने पाए। हालांकि, स्थानीय स्तर पर निर्धारित गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग जलाभिषेक कर सकते हैं। जल्द ही इस सबंध में राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा होगी।

सूर्य ग्रहण के बाद क्या क्या करें ??

जैसा की आप सभी जानते हैं कि अबसे कुछ समय में सूर्य ग्रहण समाप्त होने वाला है एसे में बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए ? आइए इस प्रश्न का समाधान जानने का प्रयास करते हैं ।
ग्रहणकाल के बाद क्या-क्या करें ?

१.सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के बाद गंगा या किसी पावन नदी में स्नान करना चाहिए। परंतु इस समय कोरोना वायरस के कारण घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं, इसलिए घर में ही गंगा मां और सभी पावन नदियों का ध्यान कर स्नान कर लें।

२.ग्रहणकाल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं भी पहने हुए वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए ।

३. आसन, गोमुखी व मंदिर में बिछा हुआ कपड़ा भी धो दें ।

४. सूर्य ग्रहण के बाद पूरे घर में दूषित ओरा के शुद्धिकरण हेतु गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय घर में नकारात्मकता आ सकती है जिसे दूर करने के लिए घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर घर में गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो आप घर में गोमूत्र का छिड़काव भी कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोमूत्र का छिड़काव करने से नकारात्मकता दूर होती है।

५. ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए । 

६. ग्रहण के बाद स्नान करके खाद्य वस्तुओं में डाले गये कुश एवं तुलसी को निकाल देना चाहिए ।

७. सूर्य या चन्द्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिम्ब देखकर भोजन करना चाहिए ।

८.सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद देवी- देवताओं को स्नान अवश्य कराएं। भगवान को स्नान कराने वाले जल में गंगा जल मिलाकर भगवान को स्नान कराएं। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो मां गंगा का ध्यान करने के बाद देवी-देवताओं को स्नान कराएं।

९.सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद दान करने का बहुत महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। गाय को रोटी खिलाने से भी पुण्य मिलता है। 

१०. घर की अन्नपूरणा के लिए संपूर्ण शुद्धिकरण के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करें। वहां रखी सभी चीजों पर भी पवित्रीकरण मंत्र बोलते हुए जल छिड़कें। सूर्य ग्रहण के बाद पूरी शुद्धता के साथ भोजन बनाएं और ब्राह्मणों को खिलाएं या दान करें। इससे पुण्य मिलता है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा है, तो उसे भी शुद्धिकरण के बाद जल चढ़ाएं। 

पवित्रीकरण मंत्र - 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा, सर्वावस्थांगतोऽपि वा।
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥
ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु।

अंत में श्री हरि के चरणों में बस यही प्रार्थना है। 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत् ॥ 

अर्थ - "सभी सुखी होवें, सभी रोगमुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बनें और किसी को भी दुःख का भागी न बनना पड़े।"

हरि चरणों का दास -सुनील कुमार मिश्रा 
चित्र -इंटरनेट से साभार 

🚩जय श्रीराम🚩

Saturday, 20 June 2020

21 जून 2020, दिन रविवार आषाढ़ कृष्ण अमावस्या को सूर्यग्रहण हिंदुस्तान में खंडग्रास के रूप में ही दृश्य होगा। यह ग्रहण गंड योग और मृगशिरा नक्षत्र एवं मिथुन राशि में होगा। भारतीय टाइम के अनुसार ग्रहण का स्पर्श दिन में 9:16 बजे, मध्य 12:10 बजे एवं मोक्ष 3:04 बजे होगा। सूर्य ग्रहण का समय हर स्थान पर अलग-अलग होता है।

विद्वानों के अनुसार भारत काशी में सूर्यग्रहण का आरम्भ प्रातः 10 बजकर 31 मिनट ,मध्य 12:18 बजे ई मोक्ष दोपहर 2 बजकर 4 मिनट तक रहेगा। भारत के अतिरिक्त यह खंडग्रास सूर्यग्रहण विदेश के कुछ क्षेत्रों में भी दिखाई देगा।  सूर्यग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है। अतः इस सूर्यग्रहण का सूतक 20 जून को रात में रात 9.30 आरम्भ हो जाएगा जो कि सूर्यग्रहण ग्रहण के समाप्त होने तक रहेगा।
जैसा की आप सभी जानते हैं कि ग्रहण काल में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। क्योंकि इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक पड़ता है और हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न रहते हैं कि क्या करें क्या न करें तो आइए जानते हैं ग्रहण संबंधी शंकाएं और उनके समाधान 

🔹शंका : ग्रहण के सूतक काल में सोना चाहिए या नहीं ?
🔹समाधान : सो सकते हैं लेकिन चूंकि सोकर तुरंत उठने के बाद जल-पान, लघुशंका-शौच आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है अतः ग्रहण प्रारम्भ होने के करीब 4 घंटें पहले उठ जाना चाहिए जिससे लघुशंका-शौच आदि की आवश्यकता होने पर इनसे निवृत्त हो सके और ग्रहणकाल में समस्या न आये ।

🔹शंका : सूतक काल में खाने का त्याग करना है तो पानी पी सकते हैं या नहीं ?
🔹समाधान : इसमें अलग-अलग विचारकों का अलग-अलग मत है । कुछ जानकार लोगों का कहना है कि चूंकि सूतक का समय-अवधि अधिक होने से 12 घंटें का सूतक एवं लगभग 3.5 घंटें ग्रहण का समय टोटल 15.5 घंटें बिना जल-पान का रहना सामान्य तौर पर सबके लिए सम्भव नहीं है अतः सूतक काल में सूतक लगने के पूर्व जल में तिल या कुशा डालकर रखना चाहिए और सूतक के दौरान प्यास लगने पर वही जल पीना चाहिए । इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल-पान के बाद 2 से 4 घंटों के अंदर लघुशंका (पेशाब) की प्रवृत्ति होती है अतः ग्रहण प्रारम्भ होने के 4 घंटे पूर्व से जलपान करने से भी बचना चाहिए नहीं तो ग्रहण के दौरान समस्या आती है।

🔹शंका : सूतक में स्नान, पेशाब & शौच कर सकते हैं या नहीं ?
🔹समाधान : कर सकते हैं ।

🔹शंका : ग्रहणकाल में धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर जला सकते हैं या नहीं ?
🔹समाधान : जला सकते हैं ।

🔹शंका : ब्राह्मीघृत कब, कैसे एवं उसकी मात्रा एक व्यक्ति के लिए कितनी लेनी है ?
🔹समाधान : ग्रहणकाल पूरा होने पर स्नान आदि से शुद्ध होने के बाद  6 से 12  ग्राम घृत का सेवन करके ऊपर से गर्मपानी पी लेना चाहिए । शेष बचा ब्राह्मी घृत प्रतिदिन सुबह खाली पेट इसी विधि से 6  से 12 ग्राम ले सकते हैं ।

🔹शंका : ग्रहणकाल के दौरान अध्ययन कर सकते हैं क्या ?

🔹समाधान : बिल्कुल नहीं । नारद पुराण के अनुसार - ‘‘चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण के दिन, उत्तरायण और दक्षिणायन प्रारम्भ होने के दिन कभी अध्ययन न करे । अनध्याय (न पढ़ने के दिनों में) के इन सब समयों में जो अध्ययन करते हैं, उन मूढ़ पुरुषों की संतति, बुद्धि, यश, लक्ष्मी, आयु, बल तथा आरोग्य का साक्षात् यमराज नाश करते हैं ।’’

इसके अतिरिक्त ज्योतिर्विद एवं वास्तुविदों पं दिवाकर अनुसार  गर्भवती महिलाएं बालों पर कोई पिन ना लगाएं। इस दौरान महिलाओं को अपने पास कोई भी नुकीली चीज नहीं रखनी चाहिए। ग्रहणकाल में गले में तुलसी की माला या चोटी में कुश धारण कर लें। ग्रहण के समय गर्भवती चाकू, कैंची, पेन, पैन्सिल जैसी नुकीली चीजों का प्रयोग न करें। सूई का उपयोग अत्यंत हानिकारक है।किसी भी लोहे की वस्तु, दरवाजे की कुंडी आदि को स्पर्श न करें, न खोले और न ही बंद करें । ग्रहणकाल में सिलाई, बुनाई, सब्जी काटना या घर से बाहर निकलना व यात्रा करना सही नहीं है।

गर्भवती ग्रहणकाल में अपनी गोद में एक सूखा हुआ छोटा नारियल (श्रीफल) लेकर बैठे और ग्रहण पूर्ण होने पर उस नारियल को नदी अथवा अग्नि में समर्पित कर दे। ग्रहण से पूर्व देशी गाय के गोबर व तुलसी-पत्तों का रस (रस न मिलने पर तुलसी-अर्क का उपयोग कर सकते हैं) का गोलाई से पेट पर लेप करें । देशी गाय का गोबर न उपलब्ध हो तो गेरू मिट्टी का लेप कर सकती हैं। 

किसी भी नियम को स्थापित करने के पीछे मुख्य रूप से दो बातें प्रभावी होती हैं, पहली-भय और दूसरी-लोभ; लालच। इन दो बातों को विधिवत् प्रचारित कर आप किसी भी नियम को समाज में बड़ी सुगमता से स्थापित कर सकते हैं। धर्म में इन दोनों बातों का समावेश होता है। अत: हमारे समाज के तत्कालीन नीति-निर्धारकों ने वैज्ञानिक कारणों से होने वाले दुष्प्रभावों से जन-सामान्य को बचाने के उद्देश्य से अधिकतर धर्म का सहारा लिया।

जिससे यह दुष्प्रभाव आम जन को प्रभावित ना कर सकें किन्तु आज के सूचना और प्रौद्योगिकी वाले युग में जब हम विज्ञान से भलीभांति परिचित हैं तब इन बातों को समझाने हेतु धर्म का आधार लेकर आसानी से ग्राह्य ना हो सकने वाली बेतुकी दलीलें देना सर्वथा अनुचित सा प्रतीत होता है।आज की युवा पीढ़ी रुढ़बद्ध नियमों को स्वीकार करने में झिझकती है। यही बात ग्रहण से सन्दर्भ में शत-प्रतिशत लागू होती है। आज की पीढ़ी को सूतक के स्थान पर सीधे-सीधे यह बताना अधिक कारगर है कि ग्रहण के दौरान चन्द्र व सूर्य से कुछ ऐसी किरणें उत्सर्जित होती हैं जिनके सम्पर्क में आ जाने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि ना चाहते हुए भी इन किरणों से सम्पर्क हो जाए तो स्नान करके इनके दुष्प्रभाव को समाप्त कर देना चाहिए। वर्तमान समय में ग्रहण का यही अर्थ अधिक स्वीकार व मान्य प्रतीत होता है।

अतः आप चाहे धार्मिक विचारों को समझें या वैज्ञानिक विचारों को परंतु सावधान रहें और ग्रहण के दुशप्रभावों से बचें। 

🚩जय श्री हरि 🚩

21 जून 2020 रविवार को कंकणाकृति सूर्यग्रहण (सूरत में ग्रहण-समय सुबह 10:01 से दोपहर 01:33 तक) (भारत में दिखेगा, नियम पालनीय).



जब भी सूर्य ग्रहण हो तो एक माला इस मंत्र की करें :-

मंत्र – ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नम: 

ग्रहण दर्शन ना करें ।

ग्रहण का दृश्य नहीं देखना चाहिए और ग्रहण की छाया भी हम पर न पड़े इसका ध्यान रखना चाहिए ।
ग्रहण का समय हो तो उस समय ग्रहण के देव का नाम जप करने से उस ग्रह का माने सूर्य या चन्द्र का विशेष आशीवार्द प्राप्त होते हैं 

सूर्य ग्रहण के लिए सूर्य गायत्री मंत्र है 
" ॐ आदित्याय विदमहे भास्कराय धीमहि तन भानु प्रचोदयात "

ग्रहण के समय फूल-पत्ते नहीं तोड़े रविवार को तुलसी के पत्ते खाना नहीं ...तोड़ना नहीं ।

ग्रहण में क्या करें, क्या न करें।

ग्रहण के समय संयम रखकर जप-ध्यान करने से कई गुना फल होता है। श्रेष्ठ साधक उस समय उपवासपूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके 'ॐ नमो नारायणाय' मंत्र का आठ हजार जप करने के पश्चात ग्रहणशुद्धि होने पर उस घृत को पी ले। ऐसा करने से वह मेधा (धारणशक्ति), कवित्वशक्ति तथा वाक् सिद्धि प्राप्त कर लेता है।

सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है, उतने वर्षों तक 'अरुन्तुद' नरक में वास करता है।

🌘 सूर्यग्रहण में ग्रहण चार प्रहर (12 घंटे) पूर्व और चन्द्र ग्रहण में तीन प्रहर (9) घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक और रोगी डेढ़ प्रहर (साढ़े चार घंटे) पूर्व तक खा सकते हैं।

🌘 ग्रहण-वेध के पहले जिन पदार्थों में कुश या तुलसी की पत्तियाँ डाल दी जाती हैं, वे पदार्थ दूषित नहीं होते। पके हुए अन्न का त्याग करके उसे गाय, कुत्ते को डालकर नया भोजन बनाना चाहिए।

🌘 ग्रहण वेध के प्रारम्भ में तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग भी अत्यावश्यक परिस्थिति में ही करना चाहिए और ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल नहीं लेना चाहिए।

🌘 ग्रहण के स्पर्श के समय स्नान, मध्य के समय होम, देव-पूजन और श्राद्ध तथा अंत में सचैल (वस्त्रसहित) स्नान करना चाहिए। स्त्रियाँ सिर धोये बिना भी स्नान कर सकती हैं।

🌘 ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चन्द्र, जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिम्ब देखकर भोजन करना चाहिए।

🌘 ग्रहणकाल में स्पर्श किये हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं भी वस्त्रसहित स्नान करना चाहिए।

🌘 ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ग्रहण के स्नान में गरम जल की  अपेक्षा ठंडा जल, ठंडे जल में भी दूसरे के हाथ से निकाले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथ से निकाला हुआ, निकाले हुए की अपेक्षा जमीन में भरा हुआ, भरे हुए की अपेक्षा बहता हुआ, (साधारण) बहते हुए की अपेक्षा सरोवर का, सरोवर की अपेक्षा नदी का, अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का और गंगा की अपेक्षा भी समुद्र का जल पवित्र माना जाता है।

🌘 ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्रदान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है।

🌘 ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए व दंतधावन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मल-मूत्र का त्याग, मैथुन और भोजन ये सब कार्य वर्जित हैं।

🌘 ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए।

🌘 ग्रहण के समय सोने से रोगी, लघुशंका करने से दरिद्र, मल त्यागने से कीड़ा, स्त्री प्रसंग करने से सुअर और उबटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय विशेष सावधान रहना चाहिए।

🌘 तीन दिन या एक दिन उपवास करके स्नान दानादि का ग्रहण में महाफल है, किन्तु संतानयुक्त गृहस्थ को ग्रहण और संक्रान्ति के दिन उपवास नहीं करना चाहिए।

🌘 भगवान वेदव्यासजी ने परम हितकारी वचन कहे हैं- 'सामान्य दिन से चन्द्रग्रहण में किया गया  पुण्यकर्म (जप, ध्यान, दान आदि) एक लाख गुना और सूर्यग्रहण में दस लाख गुना फलदायी होता है। यदि गंगाजल पास में हो तो चन्द्रग्रहण में एक करोड़ गुना और सूर्यग्रहण में दस करोड़ गुना फलदायी होता है।'

🌘 ग्रहण के समय गुरुमंत्र, इष्टमंत्र अथवा भगवन्नाम-जप अवश्य करें, न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है।

🌘 ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से बारह वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। (स्कन्द पुराण)

🌘 भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए।(देवी भागवत)

🌘 अस्त के समय सूर्य और चन्द्रमा को रोगभय के कारण नहीं देखना चाहिए।(ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्णजन्म खं. 75.24)

🚩जय श्री हरि 🚩

Wednesday, 17 June 2020

रोहतक के लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा ने किया अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन ।

आज सांसद डॉ.अरविन्द शर्मा जी ने नई अनाज मंडी रोहतक में अटल किसान-मजदूर कैंटीन का उद्घाटन के शुभारंभ के दौरान लद्दाख में गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में भारतीय सेना के वीर जवानों के शहीद होने पर उनको श्रद्धांजलि दी एवं शहीद परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की।
  इस अवसर पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खटटर जी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सवांद था परन्तु शहीदों की शहादत पर कैंटीन का शुभ आरम्भ सांसद डॉ. अरविन्द शर्मा जी द्वारा अन्य  नेताओं , कार्यकर्ताओं  व विभाग के कर्मचारियों तथा किसान एवं मजदूर भाइयों के साथ  बहुत ही सादगी से अटल किसान-मजदूर कैंटीन के  उद्घाटन का शुभारम्भ किया। कैंटीन में किसान और मजदूर भाइयों के लिए 10 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा।
 स्वयं  सांसद महोदय एवं उनकी धर्मपत्नी  डॉ. रीटा शर्मा जी ने अपने हाथों से किसान और मजदूर भाइयों के लिए  भोजन की थाली परोसी।  इस अवसर पर रोहतक उपायुक्त महोदय श्री आर एस वर्मा , अतिरिक्त उपायुक्त महोदय श्री  महेंद्र पाल  , मेयर श्री मनमोहन गोयल,  सांसद की धर्मपत्नी डॉ. रीटा  शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष  श्री अजय बंसल  ,श्री सतीश भालोठ चेयरमैन, श्री सतीश नांदल, श्री प्रवीन घुसकानी ,गुलशन परुथी  उप चेयरमैन, बलवान सिंह सुहाग , राजबीर आर्य , अजय राठी , दीपक लोचब व विकास नांदल  इत्यादि मौजूद रहे।

रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन ने किया चीनी सामान का आग लगाकर किया बहिष्कारचीन को सबक सिखाना जरूरी : हेमन्त बख्शी

 रोहतक में चीन द्वारा 20 भारतीय सैनिकों की हत्या करने के विरोध में रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आज अपने सैंकडों पदाधिकारियों ने जिला प्रधान हेमन्त बख्शी के नेतृत्व में स्थानीय भिवानी स्टैंड पर चीनी सामान को जलाकर बहिष्कार करने की घोषणा की।
 इस अवसर पर हेमन्त बख्शी ने कहा कि 20 भारतीय सैनिकों की हत्या करने वाले चीन को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। भारत चीन की बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा बाजार है। हमारे यहां बाजारों में 80 प्रतिशत सामान चीन से ही आता है। जूते-चप्पल, क्राकरी, गिफ्ट आईटम्स, कपड़ा, बैग, मोबाईल आदि सभी चीजें चीन से ही आती हैं। चीन द्वारा निर्मित वस्तुएं बाजारों में बेचने से उसे सम्पन्नता मिलती है। अगर हम इस पर रोक लगाकर स्वदेशी चीजों को प्राथमिकता दें तो चीन को करारा आर्थिक सबक मिलेगा और यही हमारे शहीद सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए चीन द्वारा की गई नापाक हरकत के विरोध में उसे सबक सिखाने के लिए हम चीनी वस्तुओं की बिक्री का बहिष्कार करते हैं। हेमन्त बख्शी ने ग्राहकों का भी आह्वान किया कि वे भी देश के भले के लिए चीनी सामान न खरीदें।
 हेमन्त बख्शी ने कहा कि चीन काफी लंबे समय से हमारे देश को घेरने की नापाक चालें चल रहा है। कोरोना वायरस फैलाकर पूरे विश्व की आर्थिक गतिविधियों को ध्वस्त कर चुका है। वह कभी डोकलाम तो कभी झड़प के बहाने हमारे देश को दबाने का प्रयास कर रहा है। हम भारतीय चीन की इस दादागिरि से डऱने वाले नहीं हैं तथा उसके सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर उसे करारी आर्थिक चोट पहुंचायेंगे। इस अवसर पर दुकानदारों ने चीनी सामान को जलाकर अपना विरोध दर्शाया तथा चीन का सामान न खरीदने व न ही बेचने की कसम उठाई।
 इस अवसर पर सुनील सहगल, जगदीश गांधी, राजकुमार पाहवा, कपीश खुराना, विपिन जैन, मोहनी बुद्धिराजा, मनोज गोयल, राकेश कपूर, अनिल सहगल, सुनील वर्मा आदि मौजूद रहे।

भारत चीन बॉर्डर पर आपसी हिसंक झड़प में शहीद हुए कमांडेट समेत 20 जवानों के नाम आए सामने, देखिए लिस्ट

भारत चीन बॉर्डर पर आपसी हिसंक झड़प में भारत के कमांडेट समेत 20 जवान शहीद हो गए हैं। इन शहीद जवानों की अब लिस्ट जारी की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि इसमें चीन के भी 45 सैनिक हताहत हुए हैं। लद्दाख में दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी।
लद्दाख सीमा पर चीन के साथ भारतीय सैनिकों की हिंसक झड़प में शहादत देने वाले कर्नल संतोष बाबू के साथ 19 और जवान शहीद हुए हैं। इसमें नायब सूबेदार सतनाम सिंह और मनदीप सिंह के साथ बिहार रेजिमेंट के 12, पंजाब रेजिमेंट के तीन, 81 एमपीएससी रेजिमेंट का एक और 81 फील्ड रेजिमेंट का एक जवान शामिल है।
चीन के साथ​ हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों के नाम

बिहार रेजिमेंट –
– कर्नल बी संतोष बाबू
– नायब सूबेदार सतनाम सिंह
– नायब सूबेदार मनदीप सिंह
– नायब सूबेदार नंदू राम सोरेन
– नायब सूबेदार दीपक सिंह
– सिपाही कुंदन कुमार
– सिपाही अमन कुमार
– सिपाही चंदन कुमार
– सिपाही गणेश हजदा
– सिपाही गणेश राम
– सिपाही केके ओझा
– सिपाही राजेश ओराव
– सिपाही सीके प्रधान
– सिपाही सुनील कुमार
– ​सिपाही जय किशोर सिंह

81 एमपीएससी रेजिमेंट
– हवलदार सिपाही बिपुल रॉय

पंजाब रेजिमेंट
– सिपाही गुरुतेज सिंह
– सिपाही अंकुश
– सिपाही गुरुविंदर सिंह

81 फील्ड रेजिमेंट
– हवलदार के पलानी

Monday, 15 June 2020

सोना चांदी के भाव में फिर आई गिरावट, देखिए आज के रेट.

सोना का भाव लगातार चौथे दिन चढ़ने के बाद फिर लुढ़क गया है। वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण सोमवार (15 जून) को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 380 रुपए घटकर 47,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबार दिन में सोना की कीमत 48,280 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी का भाव भी 590 रुपए घटकर 48,200 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन में इसकी कीमत 48,790 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। यह भाव एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 1,721 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस और चांदी 17.26 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) तपन पटेल ने कहा कि सोमवार को दुनिया भर में कोरोनाव वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका के साथ इक्विटी सूचकांकों के साथ सोने की कीमतों में गिरावट आई।
विदेशों में कमजोरी के रुख के बाद कारोबारियों ने अपने सौदों की कटान की जिससे वायदा कारोबार में सोमवार को सोने की कीमत 0.68% की गिरावट के साथ 47,011 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। एमसीएक्स में अगस्त महीने में डिलिवरी वाले सोने की वायदा कीमत 323 रुपए यानी 0.68% टूटकर 47,011 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गयी जिसमें 14,120 लॉट का कारोबार हुआ। इसी तरह अक्टूबर महीने में डिलिवरी वाले सोने की वायदा कीमत 420 रुपए यानी 0.88% की गिरावट के साथ 47,083 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई जिसमें 557 लॉट का कारोबार हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना भाव 0.71% घटकर 1,725 डॉलर प्रति औंस रह गया।

चांदी की वायदा कीमतों में भी गिरावट

कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया जिससे वायदा कारोबार में चांदी की कीमत सोमवार को 790 रुपए की गिरावट के साथ 46,900 रुपए प्रति किग्रा रह गई। एमसीएक्स पर जुलाई डिलिवरी के कॉन्ट्रैक्ट सौदों के लिए चांदी वायदा भाव 790 रुपए यानी 1.66% की गिरावट के साथ 46,900 रुपए प्रति किग्रा रह गई जिसमें 10,562 लॉट का कारोबार हुआ। इसी तरह सितंबर डिलिवरी सौदे के लिए यह भाव 857 रुपए यानी 1.77% गिरकर 47,671 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई जिसमें 1,778 लॉट का कारोबार हुआ। बाजार एक्सपर्ट ने कहा कि विदेशी बाजारों में कमजोरी के रुख के कारण मुख्यत: घरेलू बाजार में चांदी कीमतों पर दबाव रहा। अंतरराष्ट्रीय स्तर न्यूयॉर्क में चांदी भाव 1.24% की हानि दर्शाता 17.27 डॉलर प्रति औंस रह गया।

Wednesday, 10 June 2020

बिजली व पानी बिल माफ करवाने के लिए उपायुक्त को सौंपा ज्ञापनजनता को जल्द राहत दे सरकार : योगेन्द्र नाथ मल्होत्रा।

रोहतक में लॉकडाउन की अवधि के बिजली व पानी बिल माफी की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्रोई की मांग को लेकर आज कुछ कार्यकत्र्ता कांग्रेस के पूर्व संगठन सचिव योगेन्द्र नाथ मल्होत्रा के नेतृत्व में उपायुक्त के नाम लघु सचिवालय में एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें कहा गया कि लंबे लॉकडाउन से लोगों को भारी आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। 
हरियाणा में लंबे लॉकडाउन ने लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। व्यापारी, छोटे व्यापारी, दुकानदार, किसान से लेकर आम जनमानस लॉकडाउन में घरों में कैद होकर रह गया, जिसकी वजह से काम, धंधे, व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। बड़ी संख्या में हरियाणा के लोग बेरोजगार हुए हैं। उद्योग, धंधों के चौपट होने तथा दुकानें बंद रहने के कारण लाखों की संख्या में हरियाणा के शहरी मध्यम वर्ग को भी लॉकडाउन से भारी आर्थिक हानि झेलनी पड़ी है और उनके लिए जीवन यापन करना बड़ा ही दुष्कर हो गया है। केन्द्र सरकार की ओर से बिजली कंपनियों को राहत के लिए 80 हजार करोड़ रूपए का पैकेज देने की घोषणा की गई परन्तु आम उपभोक्ताओं को इसमें कुछ नहीं मिला। 
 हरियाणा के किसान, मजदूर, दुकानदार सहित आम जनमानस की प्रमुख मांग को देखते हुए केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं विधयक कुलदीप बिश्रोई ने यह मांग प्रदेश सरकार से की है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान के बिजली व पानी के बिल माफ किए जायें। यह तर्कसंगत भी है क्योंकि हरियाणा कृषि उत्पादन में जहां देश का नेतृत्व करता है, वहीं इंडस्ट्री के मामले में भी (जैसा कि पिछले 5 वर्षों से भाजपा सरकार ने दावे किए हैं) अग्रणी भूमिका रखता है। ऐसे में यहां के निवासियों को लॉकडाउन अवधि के बिजली, पानी के बिल माफी की रियायत मिलनी चाहिए जिसमें किसान, छोटे दुकानदार, छोटे उद्योग कर्मी एवं आम जनमानस शामिल है।
 इस अवसर पर मुख्य रूप से पंकज भट्टी, राकेश रोहिल्ला, धर्मबीर, संदीप आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।

हरियाणा में छह नए साइबर थानों को मंजूरी, देखें पूरी जानकारी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने राज्य में पांच पुलिस रेंज मुख्यालयों और कमिश्नरेट, फरीदाबाद में छ: नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
इन पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के लिए 14.38 करोड़ से अधिक और साइबर अपराध पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए उपकरणों की खरीद के लिए 1.44 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य में पंचकूला और गुरुग्राम कमिश्नरेट में दो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं। साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों की संख्या, प्रकृति और जटिलता को देखते हुए इन शिकायतों के निपटान के लिए पुलिस कमिश्नरेट तथा रेंज स्तर पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की आवश्यकता है।

प्रशासनिक विभाग (गृह) ने राज्य में छ: और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, फरीदाबाद, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, साउथ रेंज, रेवाड़ी, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, रोहतक रेंज, रोहतक, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, हिसार रेंज, हिसार, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, करनाल रेंज, करनाल और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, अंबाला रेंज, अंबाला शामिल हैं।

बाजारों की दुकानें खोलने हेतु नई व्यवस्था लागू- जिलाधीश आर एस वर्मा

रोहतक, 10 जून :  जिलाधीश आर. एस. वर्मा ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के मद्देनजर दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठïानों को छूट दी गई है। कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने हेतू बाजारों में दुकान खोलने के लिए नई व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए है। 
 जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत दूध एवं डेयरी उत्पाद, चाय स्टाल, सब्जी एवं फल, मिठाई की दुकान, किरयाणा स्टोर, बेकरी तथा वीटा बूथ प्रतिदिन सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेंगी। उपरोक्त व्यवसायिक दुकानों को छोडक़र रविवार के अतिरिक्त प्रतिदिन सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुलेंगी। ऑटोमोबाइल शोरूम, सर्विस स्टेशन, टायर पंचर, वैल्डिंग, गाडिय़ों की मरम्मत इत्यादि संबंधी दुकान, चालक प्रशिक्षण स्कूल प्रतिदिन 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुले रहेंगे। 
 जारी आदेशों के तहत क्लीनिक व दवाइयों की दुकान सुबह 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं रविवार के दिन दुकान खोलने का रोस्टर उपायुक्त की अनुमति से डीसीओ द्वारा जारी किया जाएगा। नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकान व मीट की दुकान सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पम्प सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक खुले रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं के लिए उपायुक्त की अनुमति से जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा रोस्टर जारी किया जाएगा। टैक्सी/थ्री व्हीलर संचालन को भी शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। शर्त के अनुसार एक चालक व दो सवारियों को ही टैक्सी में बैठने की अनमुति होगी। स्कूटर व मोटरसाइकिल पर केवल चालक को ही अनुमति होगी।
 जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत सांपला, महम एवं कलानौर कस्बों में सभी दुकानें रविवार को छोडक़र सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेंगी परंतु इन पर दुकान संचालन मानक प्रक्रिया पूर्णतया लागू रहेगी। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में घोषित प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी और यहां दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठïान पूर्णतया बंद रहेंगे। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी दुकानदारों के लिए दुकान संचालन मानक प्रक्रिया केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है, जिसकी संबंधित दुकानदार द्वारा दृढ़ता से पालन करना होगा।  

दुकान संचालन मानक प्रक्रिया
जारी आदेश के तहत यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग फुट से कम है तो दुकान में केवल एक व्यक्ति कार्य करेगा। यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग फुट से अधिक व 200 वर्ग फुट तक है तो ऐसी दुकान में दुकानदार सहित दो व्यक्तियों को कार्य करने की अनुमति होगी। यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 200 वर्ग फुट से अधिक है तो एक अतिरिक्त व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति होगी। किसी भी स्थिति में कार्यरत व्यक्त्तियों की संख्या आमतौर पर कार्यरत व्यक्तियों से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 
 सामाजिक दूरी के 6 फुट की दूरी के मापदंड का सख्ती से पालन करना होगा। दुकानदार, विके्रता व उपभोक्ता को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर पूर्णतय प्रतिबंध है तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। बाजार एक सार्वजनिक स्थल है और यह नियम सम्पूर्ण बाजार पर लागू होगा। दुकानदारों को उपभोक्ताओं व कामगारों के लिए सेनिटाइजर रखना होगा। दुकानदार प्रतिदिन दुकान को दिन में दो बार सेनिटाइज करेंगे और उसका समय व तारीख अनुसार वीडियो रिकार्ड के तौर पर सरकारी अधिकारी के निरीक्षण हेतु रखेंगे तथा सभी ग्राहकों का पता सहित पूरा विवरण भी रखेंगे। 
 दुकानों के आगे सडक़ पर अनाधिकृत अतिक्रमण वर्जित है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्घ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना होगा। बाजार में किसी भी चार पहिया वाहन का व्यवसाय के समय आगमन पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा। यद्यपि रात के समय गाडिय़ों द्वारा सभी को अपनी दुकान का सामान लाने की अनुमति होगी। सभी दुकानदार अपनी-अपनी दुकान में सामाजिक दूरी के नियमों के अनुसार ग्राहक की प्रविष्टिï करवाएंगे। दुकानदार प्रत्येक ग्राहक से डीलिंग के तुरंत बाद ग्राहक के बैठने के स्थान को सेनिटाइज करने के उपरांत दूसरे ग्राहक को उस स्थान पर बैठने की अनुमति देंगेे। स्थाई रेहड़ी व फड़ी लगाने पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा। यद्यपि फेरी लगाने वालों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन रात को 7 बजे के बाद सभी रेहड़ी व फेरी वाले कोई बिक्री नहीं करेंगे। 

सैलून, ब्यूटी पार्लर संचालकों हेतु हिदायतें जारी 
 जारी आदेशों के तहत नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि कटिंग या सेविंग के लिए आने वाले ग्राहक स्वयं अपना अच्छा कपड़ा लेकर आए तथा अपना कपड़ा लाने वालों की ही कटिंग की जाए। कटिंग या शेविंग करने से पूर्व कटिंग मशीन, कैंची एवं उस्तरे समेत ग्राहक के बैठने के स्थान को भी सेनिटाइज करना होगा। जारी आदेशों के तहत अन्य आवश्यक हिदायतों की भी अनुपालना करनी होगी। जिनके तहत बुखार, सर्दी, गले में दर्द या, इन्फ्लूएंजा वाले लक्षण वाले ग्राहक व कर्मचारियों को अंदर आने की अनुमति न दें। सभी सामान्य क्षेत्रों फर्श, लिफ्ट, लाउंज क्षेत्र, सीढ़ी व रेलिंग को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोरीन के घोल से साफ करें। प्रत्येक उपकरण व कंघी को प्रत्येक उपयोग के बाद सेनिटाइज करें। 
 दुकान में आने वाले सभी व्यक्तियों का मोबाइल सहित पूर्ण रिकार्ड रखा जाएगा। तेजधार वाले सामान ब्लेड, डिस्पोजल रेजर को पंचर प्रुफ एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराईड घोल के साथ रिसाव प्रुफ सफेद कंटेनर में रखें। कंटेनमेंट जोन की सीमा में रहने वाले एवं होम क्वारेंटाइन की मोहर लगे ग्राहक को अंदर आने की अनुमति न दें। दुकान में प्रवेश के समय हैंड सेनेटाइजर उपलब्ध करवाएं। अपने कर्मचारियों के हाथों को कटिंग या दाढ़ी बनाने के उपरांत सेनिटाइज करवाएं। दुकान में काम करने वाले कर्मचारी सिर के कवर, एप्रेन और दस्ताने के साथ सादे चश्मे या ट्रीपल लेयर वाले मास्क का प्रयोग करें। सभी कर्मचारी व ग्राहक अपने मोबाइल में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करें। दुकान के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 से बचाव हेतु दिशा-निर्देश के पोस्टर लगवाए जिस पर खांसी करने के तरीके, सामाजिक दूरी और जरूरी सलाह अवश्य अंकित होनी चाहिए। 

व्यवस्था नियामक विभाग
कोविड-19 के संक्रमण फैलने के विभिन्न तरीके है। अत: इसके फैलाव को रोकने के लिए संचालक स्वयं भी मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार उचित व्यवस्था करेंगे। पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडलाधीश, सिविल सर्जन, ड्ïयूटी मैजिस्ट्रेट-कम-घटाना कमांडर, नगर निगम अधिकारियों, औषधी नियंत्रक, मापतौल अधिकारी, मार्केट कमेटियों के सचिव, नगरपालिका के सचिव व अधिकारीगण इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवायेंगे। 

वाहन व्यवस्था 
बाजार में कोई भी गाड़ी स्कूटर, मोटर साइकिल के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम के आयुक्त द्वारा पार्किंग हेतु हुडा कॉम्पलैक्स के मैदान, भगत सिंह मार्किट एवं अन्य स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तावित स्थानों पर आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनात की जाएगी। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोडक़र किसी भी व्यक्ति को बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। 
 इस आदेश की शर्तों की उल्लंघना करने पर अनुमति स्वयं ही रद्द हो जाएगी तथा संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरूद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 
 
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कंटेनमेंट व बफर जोन घोषित-जिलाधीश आर एस  वर्मा
- कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने हेतू आदेश जारी
- कंटेनमेंट क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की जायेगी स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग
रोहतक, 10 जून : जिलाधीश आर एस वर्मा ने रोहतक के वार्ड नम्बर 14 के गांधी कैंप, वार्ड नम्बर 15 नेता जी नगर तथा वार्ड नम्बर 19 पटेल नगर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के उपरांत कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने हेतू महामारी अधिनियम 1897 के तहत संबंधित क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन घोषित करने के आदेश जारी किये हंै। 
गांधी कैंप में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन घोषित 
 जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत रोहतक के वार्ड नम्बर 14 में गांधी कैंप में बलदेव के मकान से पश्चिम की ओर प्रवीन अरोड़ा के मकान तक दक्षिण की ओर सीता के मकान तक पूर्व की ओर विनोद के मकान तक उत्तर की ओर बलदेव के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अनिल के मकान से पश्चिम की ओर श्याम वर्मा के मकान तक दक्षिण की ओर सुभाष खुराना के मकान तक पूर्व में सुभाष के मकान तक तथा उत्तर में अनिल कुमार के मकान तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार गांधी कैंप में मोहन के मकान से पश्चिम में मदन लाल के मकान तक दक्षिण में जोगेंद्र के मकान तक पूर्व में कृष्ण लाल के मकान तक उत्तर में मोहन के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है जबकि अशोक कुमार के मकान से पश्चिम में चरणजीत के मकान तक, दक्षिण में छाबड़ा के मकान तक, उत्तर में अशोक कुमार के मकान तक क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। 
नेता जी नगर में कंटेनमेंट व बफर जोन घोषित 
 आर एस वर्मा द्वारा जारी आदेश के तहत वार्ड नम्बर 15 में नेताजी नगर में गोविंद के मकान से उत्तर की ओर भारत किरयाणा स्टोर तक पश्चिम की ओर वधवा मकान तक दक्षिण में एसके शर्मा के मकान तक एवं पूर्व में गोविंद के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी तरह कृष्ण लाल के मकान से उत्तर की ओर 200 फुट, पश्चिम की ओर जगदीश अरोड़ा के मकान तक दक्षिण की ओर भारत भक्ति आश्रम तक पूर्व में कृष्ण लाल के मकान तक क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
पटेल नगर में कंटेनमेंट व बफर जोन घोषित 
 जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत वार्ड नम्बर 19 के पटेल नगर में दीपक के मकान से उत्तर दिशा में बालकिशन के मकान तक, पश्चिम में उषा के मकान तक, दक्षिण में ओम प्रकाश के मकान तक पूर्व में बालकिशन के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जबकि कृष्ण लाल के मकान से पश्चिम में मनोज के मकान तक दक्षिण में रमेश के मकान तक, पूर्व में अशोक के मकान तक उत्तर में बालकिशन के मकान तक क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। 

कंटेनमेंट जोन में प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग होगी 
 जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन में संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, टैस्टिंग, कंवारेंटाइन, आइसोलेशन व सामाजिक दूरी व जनस्वास्थ्य के सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सकें। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा कंटेनमेंट जोन में स्थित हर घर के प्रत्येक व्यक्ति की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग की जायेगी। इन स्वास्थ्य टीमों को सभी निजी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगेे तथा यह टीमें प्रत्येक घर के प्रवेश द्वार, दरवाजों की कुंडियों आदि को पूरी तरह सेनिटाइज करेंगी।

कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता होगी सुनिश्चित 
 नियमानुसार कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं जैसे कच्चा राशन, दूध, दालें, दवाईयां, सब्जी आदि की घर द्वार पर डिलीवरी करवाई जाएगी। सब्जी, राशन, दालें, दूध आदि के अलग पैकेट तैयार किए जाएंगे तथा घर द्वार पर इनकी डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेंगे तथा इन पैकेटस को स्वयं घर द्वार तक पहुंचाएंगे। यह व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तथा परिवार के किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक सम्पर्क भी नहीं करेंगे। संबंधित अधिकारी द्वारा प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाएगी। कंटेनमेंट जोन में डयूटी पर तैनात स्टॉफ द्वारा की गई कोताही पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
 
धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट व शॉपिंग मॉल संचालन हेतू हिदायतों का करना होगा पालन-जिलाधीश आर एस वर्मा
रोहतक, 10 जून : जिलाधीश आर एस वर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के मद्देनजर धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट तथा शॉपिंग मॉल के संचालन को शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करने के आदेश जारी किये है। इन सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठïान संचालकों द्वारा सरकार द्वारा हिदायतों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। 
धार्मिक स्थलों हेतू जारी हिदायतें :-
 जिलाधीश द्वारा धार्मिक स्थानों के संचालन हेतू आवश्यक हिदायतें जारी की गई है। इनमें प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर रखवाना तथा हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण से ग्रस्त व्यक्ति को धार्मिक स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। धािर्मक स्थल में फेस कवर या मास्क पहनकर ही प्रवेश कर सकेंगे। धार्मिक स्थल परिसर में कोविड-19 से बचाव के उपाये को प्रदर्शित करते पोस्टर अथवा स्टेंडी रखवानी होगी। कोविड-19 से बचाव के उपायों की जागरूकता ऑडियो एवं वीडियों क्लिप के माध्यम से नियमित रूप से चलानी होगी। धार्मिक स्थल में आने वाले श्रद्घालूओं को अपने जूते इत्यादि अपने वाहन में ही उतारने होंगे। यदि आवश्यकता हो तो जूते इत्यादि को अलग से रखने की व्यवस्था भी की जाये। धार्मिक स्थल परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल में भीड़ प्रबंधन हेतू उचित प्रबंध किये जाये। 
 जारी आदेश के तहत धार्मिक स्थल परिसर में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करवाया जाये। धार्मिक स्थल के अन्दर एवं बाहर स्थित दुकान, स्टॉल, केंटीन इत्यादि में सामाजिक दूरी के नियमों का पूरी तरह पालन किया जाये। परिसर में सामाजिद दूरी की अनुपालना हेतू तथा पंक्तियों के प्रबंधन हेतू उचित दूरी पर विशेष निशान अंकित किये जाये। श्रद्घालूओं के प्रवेश एवं निकास हेतू अलग प्रबंध किये जाये। धार्मिक स्थल में प्रवेश के समय पंक्तियों में छह फुट की दूरी का पालन किया जाये। परिसर में प्रवेश से पूर्व श्रद्घालू साबुन एवं पानी से हाथ व पैर साफ करें। बैठने की उचित व्यवस्था की जाये। वातानुकूलन व वेंटिलेशन हेतू जारी हिदायतों की पालना की जाये। धार्मिक स्थल परिसर में प्रतिमाओं, मूर्तियों, पवित्र पुस्तकों आदि को छूने की अनुमति नहीं होगी। ज्यादा संख्या में श्रद्घालूओं के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतू धार्मिक गीत व संगीत बजाया जाये तथा गायक समूहों को अनुमति न दी जाये। एक दूसरे को बधाई देते समय शारिरीक सम्पर्क से बचा जाये। श्रद्घालू प्रार्थना हेतू अपने स्वयं के नेट लेकर आये। धार्मिक स्थल परिसर में प्रसाद वितरण व पवित्र जल छिडक़ाव व वितरण की अनुमति नहीं होगी। परिसर में प्रभावी सेनिटाइजेशन के प्रबंध किये जाये। नियमित अंतराल पर धार्मिक स्थल की सफाई व कीटाणु रहित किया जाये। परिसर में फर्श को कई  बार साफ किया जाये। श्रद्घालूओं अथवा कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किये गये फेस कवर, मास्क व गलाउज आदि का उचित निष्पादन किया जाये। यदि परिसर में संदिग्ध अथवा कोरोना संक्रमित व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे अन्य श्रद्घालूओं से अलग करते हुए एक कक्ष अथवा अलग क्षेत्र में रखें। संबंधित श्रद्घालू को डॉक्टर द्वारा जांचने तक मास्क या फेस कवर उपलब्ध करवाया जाये। ऐसी स्थिति मेें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अथवा राज्य या जिला हेल्प लाइन पर सूचित किया जाये। यदि श्रद्घालू कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो धार्मिक स्थल परिसर को कीटाणु रहित करवाया जाये। 
होटलों एवं रेस्टोरेंट के संचालन हेतू हिदायतें :-
 जिलाधीश द्वारा होटलों एवं रेस्टोरेंट के संचालन हेतू आवश्यक हिदायतें जारी की गई है। इनमें प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर रखवाना तथा हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण से ग्रस्त व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। स्टाफ व अतिथि फेस कवर या मास्क पहनकर ही प्रवेश कर सकेंगे। होटल के अन्दर पूरा समय फेस कवर या मास्क पहनना होगा। सामाजिक दूरी की अनुपालना हेतू होटल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त कर्मचारी तैनात की जाये। स्टाफ द्वारा दस्ताने पहनने के साथ-साथ अन्य जरूरी बचाव के उपाये भी अपनाने होंगे। होटल में कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारी जिन्हें कोरोना संक्रमण का अत्यधिक खतरा है, वे अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे। ऐसे कर्मचारियों में वृद्घ कर्मचारी, गर्भवति महिलाएं तथा किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति शामिल है। ऐसे कर्मचारियों को आम जनता के सीधे सम्पर्क में आने की अनुमति न दी जाये तथा उन्हें घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाये। परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल में भीड़ प्रबंधन हेतू उचित प्रबंध किये जाये। 
 जारी आदेश के तहत पार्किंग स्थल में तैनात कर्मचारी फेस कवर, मास्क एवं दस्ताने का प्रयोग करेंगे। वाहनों के स्टीरिंग, खिडक़ी के हैंडलों, चाबी आदि को उचित तरीके से कीटाणु रहित किया जायेगा। अतिथियों, स्टाफ व सामान के प्रवेश व निकास हेतू अलग प्रबंध किये जाये। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करवाया जाये। प्रवेश के समय पंक्तियों में छह फुट की दूरी का पालन किया जाये। लिफ्ट में केवल एक व्यक्ति को अनुमति प्रदान की जाये। होटल में आने वाले अतिथियों का यात्रा इतिहास, चिकित्सा सहित अन्य विवरण पहचान पत्र के साथ लिया जाये। कोविड-19 से बचाव के उपायों को प्रदर्शित किया जाये। रिसैप्शन पर हेंड सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाये तथा अतिथियों द्वारा कोई भी फार्म भरने से पूर्व हाथों को सेनिटाइज किया जाये। होटल चैक-इन व चैक-आउट के लिए सम्पर्क रहित प्रक्रिया अपनायेंगे। सामान को कक्ष तक भेजने से पूर्व कीटाणु रहित किया जायेगा। होटल में वस्तुएं व अन्य सामान की सप्लाई के दौरान पूरी सावधानी बरती जाये। बैठने के प्रबंध करते समय सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाये। कपड़े के नैपकीन के स्थान पर उत्तम गुणवत्ता के कागज की डिस्पोजेबल नैपकीन को बढ़ावा दिया जाये। भुगतान व ऑर्डर आदि के डिजिटल मोड को बढ़ावा दिया जाये। एक स्थान पर बैठकर खाना खाने की अपेक्षा कक्षों में खाना प्रोसने को बढ़ावा दिया जाये। परिसर में किसी भी खेल की अनुमति नहीं होगी। वातानुकूलन एवं वेंटिलेशन के संदर्भ में जारी हिदायतों का पालन करना होगा। होटल व रेस्टोरेंट परिसर में प्रभावी सेनिटाइजेशन के प्रबंध करने होंगे। बार-बार छूये जाने वाली सतहों जैसे दरवाजों की कुंडी, लिफ्ट के बटन, हैंडरेल, बैंच आदि को बार-बार कीटाणु रहित व साफ किया जाये। शौचालयों की नियमित अंतराल पर सफाई करवाई जाये। प्रत्येक अतिथि के प्रस्थान के उपरांत कक्षों आदि को सेनिटाइज करवाया जाये। रसोई घर में सामाजिक दूरी का पालन किया जाये तथा इसे नियमित अंतराल पर सेनिटाइज करवाया जाये।
 यदि परिसर में संदिग्ध अथवा कोरोना संक्रमित व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करते हुए एक कक्ष अथवा अलग क्षेत्र में रखें। संबंधित अतिथि को डॉक्टर द्वारा जांचने तक मास्क या फेस कवर उपलब्ध करवाया जाये। ऐसी स्थिति मेें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अथवा राज्य या जिला हेल्प लाइन पर सूचित किया जाये। यदि अतिथि कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर को कीटाणु रहित करवाया जाये। 
शॉपिंग मॉल के संचालन हेतू जारी हिदायतें :-
 जिलाधीश द्वारा शॉपिंग मॉल के संचालन हेतू आवश्यक हिदायतें जारी की गई है। इनमें प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर रखवाना तथा हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण से ग्रस्त व्यक्ति को मॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी कामगारों, ग्राहकों व आगंतुको को फेस कवर या मास्क पहनकर ही मॉल में प्रवेश कर सकेंगे। परिसर में कोविड-19 से बचाव के उपाये को प्रदर्शित करते पोस्टर अथवा स्टेंडी रखवानी होगी। जारी आदेश के तहत परिसर में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करवाया जाये। मॉल के अन्दर व बाहर स्थित दुकान, स्टॉल, केंटीन इत्यादि में सामाजिक दूरी के नियमों का पूरी तरह पालन किया जाये। परिसर में सामाजिक दूरी की अनुपालना हेतू तथा पंक्तियों के प्रबंधन हेतू उचित दूरी पर विशेष निशान अंकित किये जाये। प्रवेश एवं निकास हेतू अलग प्रबंध किये जाये। होम डिलिवरी करने वाले स्टाफ की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही होम डिलिवरी की अनुमति दी जाये। प्रवेश के समय पंक्तियों में छह फुट की दूरी का पालन किया जाये। दुकान में कम से कम ग्राहकों को एक बार अन्दर आने की अनुमति दी जाये। बैठने की उचित व्यवस्था की जाये। वातानुकूलन व वेंटिलेशन हेतू जारी हिदायतों की पालना की जाये। ज्यादा संख्या में ग्राहकों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। परिसर में प्रभावी सेनिटाइजेशन के प्रबंध किये जाये। नियमित अंतराल पर परिसर को सफाई व कीटाणु रहित किया जाये। परिसर में फर्श को कई बार साफ किया जाये। ग्राहकों अथवा कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किये गये फेस कवर, मास्क व गलाउज आदि का उचित निष्पादन किया जाये। फूड-कोट में सामाजिक दूरी की पालना हेतू उचित प्रबंधन किया जाये। बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक ग्राहकों को अन्दर आने की अनुमति न दी जाये। प्रत्येक ग्राहक से डिलिंग के बाद मेज इत्यादि को सेनिटाइज किया जाये। शॉपिंग मॉल में स्थित सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। 
 यदि परिसर में संदिग्ध अथवा कोरोना संक्रमित व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे अन्य ग्राहकों से अलग करते हुए एक कक्ष अथवा अलग क्षेत्र में रखें। संबंधित ग्राहक को डॉक्टर द्वारा जांचने तक मास्क या फेस कवर उपलब्ध करवाया जाये। ऐसी स्थिति मेें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अथवा राज्य या जिला हेल्प लाइन पर सूचित किया जाये। यदि ग्राहक कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर को कीटाणु रहित करवाया जाये। इन आदेशों की अनुपालना न करने पर अनुमति स्वत: ही रद्द हो जायेगी तथा इन हिदायतों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

Tuesday, 9 June 2020

सरकारी कार्यालयों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतू किये जाये सभी प्रबंध-उपायुक्त आर एस वर्मा- जिला के सभी गांवों में सेनिटाइजर का करवाया जाये दोबारा स्प्रे- कंटेनमेंट क्षेत्रों में एसओपी का सख्ती से पालन करवाया जाये.

रोहतक, 09 जून : उपायुक्त आर एस वर्मा ने कहा कि सरकारी कार्यालय में सेनिटाइजर व मास्क आदि उपलब्धता सुनिश्चित करवाये। जिला के सभी गांवों में सेनिटाइजर का स्पे्र करवाया जाये ताकि गांवों में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोका जा सकें। 
 उपायुक्त आर एस वर्मा स्थानीय लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में प्रशासन के उच्चाधिकारियों के साथ सरकारी कार्यालयों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतू किये गये प्रबंधों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये है कि वे कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने हेतू गांवों में सभी प्रबंध करवायें। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र धनखड़ को निर्देश दिये कि वे जिला के सभी गांवों में दोबारा सेनिटाइजर का स्प्रे करवाये ताकि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सकें। 
 उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों व आम लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने हेतू सभी आवश्यक कदम उठाये जायें। इनके तहत कार्यालय के प्रवेश द्वार पर स्टैंड युक्त सेनिटाइजर करवाये जायें तथा स्टाफ की तैनाती भी की जाये। पर्याप्त संख्या में मास्क की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाये। उन्होंने जिला में उपलब्ध राशन की समीक्षा करते हुए उच्चाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे राशन की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑप्रेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) का सख्ती से पालन करवाया जाये। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सेनिटाइजेशन की भी समीक्षा की। 
 इससे पूर्व उपायुक्त आर एस वर्मा ने गौड ब्राह्मïण कवारेंटान सेंटर का निरीक्षण किया तथा उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं संस्थान के पदाधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने हेतू आवश्यक प्रबंध किये गये है तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए कवारेंटाइन सेंटर बनाये गये है।
 इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल, नगराधीश जगनिवास, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रह्मï प्रकाश अहलावत, जिला राजस्व अधिकारी पूनम बब्बर, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र धनखड़ सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहें।

Saturday, 6 June 2020

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा ने माफ किया दुकानदारों का ढ़ाई महीनों का किराया.

किराया माफ करने से दुकानदारों को होगा फायदा : विजय कुमार
 रोहतक, 6 जून। मॉडल टाऊन मार्किट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा द्वारा कोरोना की वजह से हुए लॉकडाऊन के दौरान हुए दुकानदारों के नुक्सान को देखते हुए अपने डी-पार्क स्थित भवन में बनी दुकानों का ढ़ाई महीनों का किराया माफ किये जाने पर आभार प्रकट किया। विजय कुमार ने बताया कि लॉकडाऊन की वजह से दुकानें बंद रही और इस दौरान कोई भी व्यापार नहीं हुआ। जिससे दुकानदारों पर आर्थिक संकट पड़ गया था। ऐसे में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा ढ़ाई महीनों का किराया माफ करना उनकी नैतिकता का परिचायक है। इससे दुकानदारों को काफी फायदा पहुंचायेगा। विजय कुमार ने कहा कि इसी तरह सभी प्रदेशवासियों को मिल-जुलकर कोरोना संकट से हुए नुक्सान से निपटना होगा। आभार प्रकट करने वालों में अजय धनखड़, मुकेश अरोड़ा, सतीश जांगड़ा, रमन गुप्ता आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से आग्रह किया कि फसलों जी खरीद बंद न करें ।

सरकार अभी फसलों की ख़रीद बंद ना करे व बचे हुए किसानों को मौक़ा और दे। सरकार ने ख़ुद 30 जून तक ख़रीद जारी रखने का आश्वासन दिया था। सरकार से आग्रह है कि फसल ख़रीद बंद करने में जल्दबाज़ी की बजाए किसानों की बची हुई पेमेंट के भुगतान और मंडियों में पड़ी फसल के उठान में जल्दबाज़ी दिखाए।
खरीफ की फसलों के MSP में हुई बढ़ोतरी नाकाफी है। धान पर सिर्फ 2.9% की बढ़ोतरी हुई है। खाद, बीज, सिंचाई, तेल, लेबर, कटाई, कढ़ाई, ढुलाई व महंगाई की दर में बढ़ोतरी इससे कई गुणा ज़्यादा है। सरकार की तरफ से तय रेट पर तो खेती की लागत भी पूरी नहीं हो पाएगी। सरकार किसानों के लिए उचित बोनस का ऐलान करे।

चने और सरसों की ख़रीद में हुई धांधली की जांच हो। किसान पहले ही टोटे की मार झेल रहा है। ऊपर से सरकारी घपले की मार उसे बर्बादी की कगार पर ले आई है।सरकार को किसानों के साथ हुई हेराफेरी का संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए व किसानों के नुकसान का भुगतान करना चाहिए।

किसानों और विपक्ष के विरोध के बावजूद प्रदेश सरकार धान के किसानों पर पाबंदी की ज़िद पर अड़ी हुई है। सरकार अब धान की खेती के लिए बरसाती मोगे से नहरी पानी की उपलब्धता की नई नीति लेकर आई है। सरकार धान पर पाबंदी कि ज़िद छोड़े और बरसाती मोगे की नई नीति पर फिर से विचार करे।

हरियाणा सरकार ने धान की खेती के लिए नहरी पानी किया महंगा, नए किसानों को 50 फीसदी कोटा।

हरियाणा में भू-जल को बचाने के लिए सरकार काफी समय से रकबा घटाने में जुटी हुई है और अब सरकार ने राइस शूट पॉलिसी भी बदल दी है। जिसके चलते धान उत्पादक किसानों को अब नहरी पानी भी कम दिया जाएगा। अब नई पॉलिसी के हिसाब से 20 एकड़ से कम भूमि पर कहीं भी राइस शूट नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं इस 20 एकड़ में से 15 एकड़ से अधिक भूमि में धान नहीं लगा सकेंगे।
बता दें कि इस पॉलिसी को साल 2018 में बनाया तो गया था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते सरकार इसे टाल रही थी। अब इसे सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया है। सिंचाई विभाग के चीफ ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं। जिसके तहत भाखड़ा कमांड सिस्टम में जहां यमुना और घग्गर नदी का पानी मिलेगा, वहां पर राइस मिल शूट जारी रहेंगे। जबकि शेष सभी राइस शूट पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं।
वहीं,  पश्चिमी यमुना कैनाल सिस्टम (यमुनानगर-करनाल-पानीपत-जींद-रोहतक) में राइस शूट के लिए हर साल आवंटित पानी की मात्रा साल 2024 तक 25 फीसद से घटाकर 3 फीसद तक कम कर दी जाएगी। इसके अलावा हर सालप पुराने राइस शूट की संख्य में 50 फीसद कटौती की जाएगी, जिसे साल 2022 के बाद कोई पुराना राइस शूट नहीं मिलेगा। नए राइस शूट भी 3 फीसद तक सिमित रहेंगे।

इसके अलावा भाखड़ा सिस्टम (कैथल,कुरुक्षेत्र,अंबाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद) में राइस शूट के लिए जो 10 फीसद तक पानी आवंटित होगा, उसे कम करके 2024 तक 3 फीसद तक घटना दिया जाएगा। वहीं, अगले दो साल में सभी पुराने राइस शूट खत्म भी कर दिए जाएंगे। जहां नए राइस शूट भी तीन फीसद तक सिमित रहेंगे और दस क्यूसेक से कम के रजबाहों पर कोई राइस शूट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा राइस शूट की फीस में 100 फीसद तक वृद्धि कर 300 रुपये प्रति एकड़ की है।

गौरतलब है हरियाणा में 35.13 लाख एकड़ भूमि पर धान की खेती की जाती है, जो हर साल यहां 50 लाख टन धान पैदा करती है। पहले की पॉलिसी में नए किसानों को राइस शूट का मौका नहीं मिलता था, इसलिए अब ट्रेडिशनल राइस शूट पॉलिसी में बदलाव किया गया है। जिसके तहत 50 फीसद तक कोटा नए किसानों के लिए आरक्षित होगा। वहीं, लाटरी सिस्टक के साथ किसानों के नाम भी तय किए जाएंगे। पहले तीन साल से ज्यादा समय से ट्रेडिशनल राइस शूट लेने वाले किसानों को भी कनेक्शन दिया जाता था। जिसके बाद पानी की उपलब्धता रहती, तभी नए किसानों के केस स्वीकृत होते थे। अब तीन साल में ट्रेडिशनल कोटा खत्म हो जाएगा।

हरियाणा में अगले तीन घण्टों में इन जिलों में तेज हवाओं के साथ होगी हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

हरियाणा कृषि विश्व विद्यालय -भारत मौसम विभाग अल्पअवधि मौसम पूर्वानुमान : 06.06.2020 @4.00 बजे जारी — अगले तीन घण्टों में सिरसा, फतेहाबाद,हिसार, भिवानी , चरखीदादरी, झज्जर, रोहतक, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी,गुरूग्राम, पलवल, मेवात व आसपास के क्षेत्रों में तेज हवायों व गरजचमक के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की से मध्यम बारिश की संभावना।
🌧🌳कृषि मौसम विज्ञान विभाग,
चौधरी चरणसिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार

Friday, 5 June 2020

देश में एक साल तक सरकार नहीं करेगी कोई खर्चा, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आदेश.

कोरोना संकट को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से अब एक और फरमान जारी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने आदेश देते हुए नई योजनाओं के खर्च पर एक साल तक के लिए रोक लगा दी है। केवल गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत के तरत योजनाओं पर ही अब खर्चे किए जाएंगे।
बता दें कि विश्वभर में महामारी कोरोना का संकट बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते हर देश की आर्थिक स्थिती बिगड़ी गई है। भारत सरकार की तरफ से अब देश की आर्थिक स्थित को ठीक करने के लिए लगातार बढ़े फैसले किए जा रहे हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए ही केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब एक साल तक नई योजनाओं पर कोई भी खर्चा नहीं किया जाएगा।

Thursday, 4 June 2020

भीड़ नियंत्रित करने हेतु बाजारों की दुकानें खोलने हेतु नई व्यवस्था लागू- जिलाधीश रोहतक

रोहतक के  जिलाधीश आर. एस. वर्मा ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के मद्देनजर दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों  को दी गई छूट से बाजारों में उमडऩे वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बाजारों में दुकान खोलने हेतु नई व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए है। कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु ये आदेश जारी किए गए है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत दूध एवं डेयरी उत्पाद, चाय स्टाल, सब्जी एवं फल, मिठाई की दुकान, किरयाणा स्टोर, बेकरी, रसायन बीज खाद, कृषि यंत्र, वीटा बूथ तथा चश्मे की दुकानें प्रतिदिन सुबह 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुली रहेंगी। उपरोक्त व्यवसायिक दुकानों को छोडक़र अन्य सभी दुकानें दिशा के हिसाब से निर्धारित दिन को खोली जाएंगी। इसके तहत प्रतिदिन सुबह 9 बजे से सायं-6 बजे तक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दायां तरफ की दुकानें तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को बायां तरफ की दुकानें खुलेंगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं अन्य बाजार जिनमें दुकानों को नम्बर दिए गए हैं उनमें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सम नम्बर वाली दुकानें एवं मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को विषम नम्बर वाली दुकानें खुलेंगी। दिशा के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में नगर निगम द्वारा स्थिति स्पष्टï की जाएगी। ऑटोमोबाइल शोरूम, सर्विस स्टेशन, टायर पंचर, वैल्डिंग, गाडिय़ों की मरम्मत इत्यादि संबंधी दुकान, चालक प्रशिक्षण स्कूल प्रतिदिन 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुले रहेंगे।


जारी आदेशों के तहत क्लीनिक व दवाइयों की दुकान सुबह 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं रविवार के दिन दुकान खोलने का रोस्टर उपायुक्त की अनुमति से डीसीओ द्वारा जारी किया जाएगा। भीड़-भाड़ के क्षेत्र से अलग एकल ढाबे सुबह 7 बजे से 9 बजे तक खुले रहेंगे। रैस्टोरैंट, होटल में स्थित रैस्टोरैंट, ढाबे तथा अन्य भोजनालय सुबह 9 बजे से सायं-9 बजे तक खुले रहेंगे। रैस्टोरैंट संचालक अपने यहां लोगों को खाने की इजाजत नहीं देंगे परंतु घरों में खाना पहुंचाने के लिए रसोई चला सकते हैं और किसी भी स्थिति में रात 9 बजे के बाद किसी के घर पर खाना पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। रैस्टोरैंट खाना पहुंचाने बारे सूची पर दर्शाएंगे तथा आधा शटर नीचे रखेंगे।

नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकान व मीट की दुकान सुबह 9 बजे से सायं- 6 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पम्प सुबह 7 बजे से सायं-7 बजे तक खुले रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं के लिए उपायुक्त की अनुमति से जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा रोस्टर जारी किया जाएगा। टैक्सी संचालन को भी शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। शर्त के अनुसार एक चालक व दो सवारियों को ही टैक्सी में बैठने की अनमुति होगी।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत सांपला, महम एवं कलानौर कस्बों में मार्किट क्षेत्रफल कम होने के कारण उपरोक्त नियम लागू नहीं होंगे। सभी दुकानें रविवार को छोडक़र सुबह 9बजे से सायं-6 बजे तक खुली रहेंगी परंतु इन पर दुकान संचालन मानक प्रक्रिया पूर्णतया लागू रहेगी। सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, शॉपिग मॉल, सिनेमा माल, बार, तरणताल, जिम, ऑडिटोरियम हाल एवं होटल इत्यादि खोलने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि कोरोना के उद्देश्य से प्रयोग किए जा रहे होटल खुले रहेंगे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में घोषित प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी और यहां दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठïान पूर्णतया बंद रहेंगे। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी दुकानदारों के लिए दुकान संचालन मानक प्रक्रिया केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है, जिसकी संबंधित दुकानदार द्वारा दृढ़ता से पालन करना होगा।

दुकान संचालन मानक प्रक्रिया

जारी आदेश के तहत यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग फुट से कम है तो दुकान में केवल एक व्यक्ति कार्य करेगा। यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग फुट से अधिक व 200 वर्ग फुट तक है तो ऐसी दुकान में दुकानदार सहित दो व्यक्तियों को कार्य करने की अनुमति होगी। यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 200 वर्ग फुट से अधिक है तो एक अतिरिक्त व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति होगी। किसी भी स्थिति में कार्यरत व्यक्त्तियों की संख्या आमतौर पर कार्यरत व्यक्तियों से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

सामाजिक दूरी के 6 फुट की दूरी के मापदंड का सख्ती से पालन करना होगा। दुकानदार, विके्रता व उपभोक्ता को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर पूर्णतय प्रतिबंध है तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। बाजार एक सार्वजनिक स्थल है और यह नियम सम्पूर्ण बाजार पर लागू होगा। दुकानदारों को उपभोक्ताओं व कामगारों के लिए सेनिटाइजर रखना होगा। दुकानदार प्रतिदिन दुकान को दिन में दो बार सेनिटाइज करेंगे और उसका समय व तारीख अनुसार वीडियो रिकार्ड के तौर पर सरकारी अधिकारी के निरीक्षण हेतु रखेंगे तथा सभी ग्राहकों का पता सहित पूरा विवरण भी रखेंगे।

दुकानों के आगे सडक़ पर अनाधिकृत अतिक्रमण वर्जित है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्घ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना होगा। बाजार में किसी भी चार पहिया वाहन का व्यवसाय के समय आगमन पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा। यद्यपि रात के समय गाडिय़ों द्वारा सभी को अपनी दुकान का सामान लाने की अनुमति होगी। सभी दुकानदार अपनी-अपनी दुकान में सामाजिक दूरी के नियमों के अनुसार ग्राहक की प्रविष्टिï करवाएंगे। दुकानदार प्रत्येक ग्राहक से डीलिंग के तुरंत बाद ग्राहक के बैठने के स्थान को सेनिटाइज करने के उपरांत दूसरे ग्राहक को उस स्थान पर बैठने की अनुमति देंगेे। स्थाई रेहड़ी व फड़ी लगाने पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा। यद्यपि फेरी लगाने वालों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन रात को 7 बजे के बाद सभी रेहड़ी व फेरी वाले कोई बिक्री नहीं करेंगे।

सैलून, ब्यूटी पार्लर संचालकों हेतु हिदायतें जारी


जारी आदेशों के तहत नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि कटिंग या सेविंग के लिए आने वाले ग्राहक स्वयं अपना अच्छा कपड़ा लेकर आए तथा अपना कपड़ा लाने वालों की ही कटिंग की जाए। कटिंग या शेविंग करने से पूर्व कटिंग मशीन, कैंची एवं उस्तरे समेत ग्राहक के बैठने के स्थान को भी सेनिटाइज करना होगा। जारी आदेशों के तहत अन्य आवश्यक हिदायतों की भी अनुपालना करनी होगी। जिनके तहत बुखार, सर्दी, गले में दर्द या, इन्फ्लूएंजा वाले लक्षण वाले ग्राहक व कर्मचारियों को अंदर आने की अनुमति न दें। सभी सामान्य क्षेत्रों फर्श, लिफ्ट, लाउंज क्षेत्र, सीढ़ी व रेलिंग को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोरीन के घोल से साफ करें। प्रत्येक उपकरण व कंघी को प्रत्येक उपयोग के बाद सेनिटाइज करें।

दुकान में आने वाले सभी व्यक्तियों को पूर्ण रिकार्ड रखा जाएं। तेजधार वाले सामान ब्लेड, डिस्पोजल रेजर को पंचर प्रुफ एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराईड घोल के साथ रिसाव प्रुफ सफेद कंटेनर में रखें। कंटेनमेंट जोन की सीमा में रहने वाले एवं होम क्वारेंटाइन की मोहर लगे ग्राहक को अंदर आने की अनुमति न दें। दुकान में प्रवेश के समय हैंड सेनेटाइजर उपलब्ध करवाएं। अपने कर्मचारियों के हाथों को कटिंग या दाढ़ी बनाने के उपरांत सेनिटाइज करवाएं। दुकान में काम करने वाले कर्मचारी सिर के कवर, एप्रेन और दस्ताने के साथ सादे चश्मे या ट्रीपल लेयर वाले मास्क का प्रयोग करें। सभी कर्मचारी व ग्राहक अपने मोबाइल में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करें। दुकान के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 से बचाव हेतु दिशा-निर्देश के पोस्टर लगवाए जिस पर खांसी करने के तरीके, सामाजिक दूरी और जरूरी सलाह अवश्य अंकित होनी चाहिए।

वाहन व्यवस्था

बाजार में कोई भी गाड़ी स्कूटर, मोटर साइकिल के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम के आयुक्त द्वारा पार्किंग हेतु हुडा कॉम्पलैक्स के मैदान, भगत सिंह मार्किट एवं अन्य स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तावित स्थानों पर आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनात की जाएगी। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोडक़र किसी भी व्यक्ति को बाहर आने की अनुमति नहीं होगी।

इस आदेश की शर्तों की उल्लंघना करने पर अनुमति स्वयं ही रद्द हो जाएगी तथा संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरूद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


पापमोचिनी एकादशी की यहां पढ़ें पावन व्रत कथा, च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी और अप्सरा से जुड़ी है कहानी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत रखने से सुख-समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, च...