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Sunday, 5 July 2020

हरियाणा में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी, उपभोक्ताओं को मिलेगी पांच फीसदी मिलेगी बिजली, खुद कर सकेंगे रिचार्ज

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिल कम करने और लाइन लॉस को घटाने के लिए स्मार्ट मीटरों की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत प्रदेश में करीब 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है। इन मीटरों का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पांच फीसदी बिजली के रेट कम लिये जाएंगे, साथ ही मोबाइल रिचार्ज की तरह बिजली के मीटर को रिचार्ज करेंगे तो बिजली की गैर जरुरी खपत भी कम होगी।


हरियाणा के विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पहले चरण में लगभग 1600 करोड़ रुपये की लागत 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जारी है । इसी तरह, दूसरे चरण में 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ रुपये की इस राशि में से केंद्र सरकार द्वारा 780 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी जबकि 820 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी !

एचईआरसी ने प्री-पेड मीटर व्यवस्था शुरू करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसने प्री-पेड सुविधा का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू टैरिफ पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। यह निर्णय बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार के लिए कारगर साबित होगा।

क्या होगा स्मार्ट मीटर से फायदा ?

  • बिजली उपभोक्ताओं को टैरिफ रेट में पांच फीसदी कम रेट की सुविधा
  • अपनी मर्जी के हिसाब से बिजली का उपयोग कर सकेंगे
  • प्रीपेड मीटर में बिजली के खर्च की तुरंत जानकारी मिलती रहेगी
  • बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज की तरह बिजली का रिचार्ज मिल सकेगा
  • बिजली के अनावश्यक खर्च पर रोक लगेगी
  • अपने मोबाइल फोन से भी मीटर की मॉनिटरिंग कर सकेंगे
  • मीटर के खराब होने की शिकायतें भी न के बराबर होगी
  • प्रदेश में लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटरों के बारे में जानकारी देते हुए रणजीत सिंह ने बताया कि ये मीटर पूरी तरह से हाईटैक और कंप्यूटरीकृत होंगे। उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन के जरिये भी अपने मीटर की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। ये मीटर प्री-पेड होंगे और बिजली उपभोक्ता मोबाइल फोन की तरह इन मीटरों को भी अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि हर मीटर का कंट्रोल बिजली निगमों के पास रहेगा तथा मीटरों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा, ये मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं की मीटर खराब होने या अधिक स्पीड से चलने जैसी शिकायतें भी न के बराबर होंगी।

Tuesday, 9 June 2020

सरकारी कार्यालयों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतू किये जाये सभी प्रबंध-उपायुक्त आर एस वर्मा- जिला के सभी गांवों में सेनिटाइजर का करवाया जाये दोबारा स्प्रे- कंटेनमेंट क्षेत्रों में एसओपी का सख्ती से पालन करवाया जाये.

रोहतक, 09 जून : उपायुक्त आर एस वर्मा ने कहा कि सरकारी कार्यालय में सेनिटाइजर व मास्क आदि उपलब्धता सुनिश्चित करवाये। जिला के सभी गांवों में सेनिटाइजर का स्पे्र करवाया जाये ताकि गांवों में कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोका जा सकें। 
 उपायुक्त आर एस वर्मा स्थानीय लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में प्रशासन के उच्चाधिकारियों के साथ सरकारी कार्यालयों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतू किये गये प्रबंधों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये है कि वे कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने हेतू गांवों में सभी प्रबंध करवायें। उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र धनखड़ को निर्देश दिये कि वे जिला के सभी गांवों में दोबारा सेनिटाइजर का स्प्रे करवाये ताकि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सकें। 
 उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों व आम लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने हेतू सभी आवश्यक कदम उठाये जायें। इनके तहत कार्यालय के प्रवेश द्वार पर स्टैंड युक्त सेनिटाइजर करवाये जायें तथा स्टाफ की तैनाती भी की जाये। पर्याप्त संख्या में मास्क की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाये। उन्होंने जिला में उपलब्ध राशन की समीक्षा करते हुए उच्चाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे राशन की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑप्रेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) का सख्ती से पालन करवाया जाये। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सेनिटाइजेशन की भी समीक्षा की। 
 इससे पूर्व उपायुक्त आर एस वर्मा ने गौड ब्राह्मïण कवारेंटान सेंटर का निरीक्षण किया तथा उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं संस्थान के पदाधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने हेतू आवश्यक प्रबंध किये गये है तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए कवारेंटाइन सेंटर बनाये गये है।
 इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल, नगराधीश जगनिवास, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रह्मï प्रकाश अहलावत, जिला राजस्व अधिकारी पूनम बब्बर, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र धनखड़ सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहें।

Saturday, 6 June 2020

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा ने माफ किया दुकानदारों का ढ़ाई महीनों का किराया.

किराया माफ करने से दुकानदारों को होगा फायदा : विजय कुमार
 रोहतक, 6 जून। मॉडल टाऊन मार्किट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हुड्डा द्वारा कोरोना की वजह से हुए लॉकडाऊन के दौरान हुए दुकानदारों के नुक्सान को देखते हुए अपने डी-पार्क स्थित भवन में बनी दुकानों का ढ़ाई महीनों का किराया माफ किये जाने पर आभार प्रकट किया। विजय कुमार ने बताया कि लॉकडाऊन की वजह से दुकानें बंद रही और इस दौरान कोई भी व्यापार नहीं हुआ। जिससे दुकानदारों पर आर्थिक संकट पड़ गया था। ऐसे में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा ढ़ाई महीनों का किराया माफ करना उनकी नैतिकता का परिचायक है। इससे दुकानदारों को काफी फायदा पहुंचायेगा। विजय कुमार ने कहा कि इसी तरह सभी प्रदेशवासियों को मिल-जुलकर कोरोना संकट से हुए नुक्सान से निपटना होगा। आभार प्रकट करने वालों में अजय धनखड़, मुकेश अरोड़ा, सतीश जांगड़ा, रमन गुप्ता आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे।

Saturday, 30 May 2020

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला- अब कैंसर व किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को 2250 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से दी जाएगी पेंशन.

हरियाणा में सरकार ने कैंसर और किडनी रोगियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने कैंसर और किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को मासिक पेंशन देने का ऐलान कर दिया है। यह पेंशन प्रति माह 2250 रुपये होगी। इसकी जानकारी सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री ओमप्रकाश यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा में कैंसर और किडनी के रोगियों को पेंशन देने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी मंजूरी दे दी है। हालांकि इससे पहले उन्होंने मीडिया के सामने कैंसर और किडनी रोगियों को पेंशन देने के संकेत दिये थे।

Thursday, 28 May 2020

हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर सील कहने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अनिल विज ने जारी किया नोटिस.

दिल्ली से सटे हरियाणा के इलाकों में कोरोना के बढते केसों को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दिल्ली से लगते बॉर्डर को फिर से सील करने की तैयारी कर ली है। गृहमंत्री अनिल विज ने दिल्ली के साथ लगते कच्चे और पक्के रास्तों को सील करने का फैसला लिया है।
हरियाणा में दिल्ली से काफी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं। ये हाईवे, कच्चे और पक्के रास्तों से आ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में लगातार केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत और पलवल में लगातार कोरोना केस बढ़ रहे है।
गृहमंत्री अनिल विज ने गृह सचिव को तुरंत इन इलाकों में रास्तों को सील करने के आदेश दिये हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक जरुरी सेवाओं के लिए लोगों को ही आवाजाही में छूट दी जाएगी।

Monday, 25 May 2020

सावधान! लॉक डाउन का उल्लंघन करना पड़ सकता है पुलिस को मिली ये पॉवर.

हरियाणा सरकार के गृह एसीएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव) ने एक आदेश जारी करते हुए यह साफ कर दिया गया है कि अब डिजास्टर मैनेजमेंट के मामलों में जिला अटार्नी नहीं बल्कि प्रदेशभर के थाना प्रभारी खुद ही केस दर्ज कर कार्रवाई करने में सक्षम हैं।
अब कोरोना संक्रमण की महामारी को गंभीरता से नहीं लेने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि हरियाणा के थाना प्रभारियों को डिजास्टर मैनेजमेंट का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध केस दर्ज कर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। 
यहां पर यह भी बता दें कि राज्य में जिला अटार्नियों के पास में पहले से ही कईं तरह के कामकाज का बोझ रहता है, इसको ध्यान में ऱखते हुए हरियाणा गृह विभाग ने यह पावर सीधे ही थाना प्रभारी को देने का फैसला लिया था। जिस तरह से कोरोना संक्रमण को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है, उसकी वायलेशन पर होने की स्थिति में थाना प्रभारियों द्वारा खुद ही कार्रवाई करने का रास्ता खुल गया है, अब से पहले यह पावर जिला अटार्नी के पास होती थी। दरअसल पूर्व में जिला अटार्नियों के पास में मामला होने के कारण कई बार ज्यादा समय लगने के साथ ही कई अन्य तरह की दिक्कतें भी पेश आती थी।
राष्ट्रीय आपदा के सेक्शन 51 के चैप्टर 10 में कोई भी केस दर्ज होता रहा है। अब से पहले पावर केवल जिला अटार्नी के पास होती थी। पुलिस अधिकारियों को एक्शन लेने में समय लगता था, लेकिन थाना प्रभारियों को हैंडओवर हो जाने के बाद में अब इसका उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं हैं, वैसे भी कोरोना महामारी को राष्ट्रीय आपदा माना गया है। आने वाले वक्त में कोई भी नियमों को नहीं मानने, शांति व्यवस्था बिगाड़ने के साथ ही समय समय पर जारी एडवाइजरी का उल्लंघ करने वाले सीधे ही नपेंगे।

अब थाना प्रभारी निरीक्षक ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। दूसरी अहम बात यहां पर यह भी है कि पूर्व में भी सारी की सारी कार्रवाई पुलिस को ही करनी होती थी। लेकिन अटार्नी द्वारा अगर केस दर्ज कराया जाता है, तो फिर मामले में तारीखों को भी अदालत में रहना होता था।

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि जिला अटार्नी पर बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पूरी कार्रवाई पुलिस ही करती है, इसीलिए अब इस तरह के मामलों में पुलिस आत्मनिर्भर हो गई है, खुद ही कार्रवाई कर सकती है।
 
राजस्थान की तरह राज्य के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना संक्रमण की चुनौती को ध्यान में रखते हुए और लाकडाउन में छूट का दुरुपयोग करने वालों पर शिकंजा कसने का सुझाव दिया था। विज ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व प्रदेश के सीएम को भी इस संबंध में अपने कईं सुझाव प्रस्तावित पत्र में लिखकर भेजे हैं। जिसमें मास्क नहीं लगाने, सैनिटाइजेशन नहीं करने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है, इसका मकसद लोगों से सौ फीसदी सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने के साथ ही मास्क आदि नहीं लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई करना है। अभी तक लोग इसका उल्लंघन करने में नहीं डरते क्योंकि जुर्माने आदि का प्रावधान नहीं है, इसीलिए गृहमंत्री इसे कानून बनाने के पक्ष में हैं।

Friday, 22 May 2020

रोहतक-हिसार समेत हरियाणा के सभी जिलों के लिए गाइडलाइन जारी

रोहतक। हरियाणा की मनोहर सरकार ने लॉकडाउन 4 के खत्म होने से पहले ही छूट का मेला लगा दिया है। आज से प्रदेश के सभी 22 जिलों में नाई की दुकान, सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की पूरी छूट दे दी गई है। मैरिज व बैंक्वेट हॉल में भी समारोह के लिए लगा प्रतिबंध हटा दिया है। इसके लिए सरकार की तरफ से सभी जिलों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। हालांकि सरकार ने छूट के साथ कई अहम नियम भी बनाए है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके।
इतना ही नहीं, मनोहर सरकार ने शहरों में बाजारों के रविवार या अन्य किसी दिन होने वाले साप्ताहिक अवकाश को भी खत्म कर दिया है। क्योंकि बाजारों में प्रतिदिन 50 फीसदी दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। इसलिए प्रत्येक दुकान का वैसे भी दूसरे दिन ही नंबर आ रहा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

कोरोना के संक्रमण को रोकने और शारीरिक क्षमता तथा दक्षता बढाने में आयुर्वेदिक पद्घति बहुत ही फायदेमंद-- आयुर्वेद में समाहित औषधियों के सेवन और विधी को लेकर समुचे प्रदेश में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आयुष विभाग के प्रचार वाहन-वसभी जिलों में आयुर्वेद पद्घति पर आधारित साहित्य किया जा रहा है वितरित:- गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज।

कोरोना के संक्रमण को रोकने और शारीरिक क्षमता तथा दक्षता बढाने में आयुर्वेदिक पद्घति बहुत ही फायदेमंद-- आयुर्वेद में समाहित औषधियों के सेवन और विधी को लेकर समुचे प्रदेश में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आयुष विभाग के प्रचार वाहन-वसभी जिलों में आयुर्वेद पद्घति पर आधारित साहित्य किया जा रहा है वितरित:- गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री  अनिल विज।
--हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी के शास्त्री नगर से आयुष विभाग के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
अम्बाला में कोरोना के संक्रमण को रोकने और शारीरिक क्षमता और दक्षता बढ़ाने में आयुर्वेदिक पद्घति बहुत ही फायदेमंद है। आयुर्वेद में सम्माहित औषधियां कोरोना से लडऩे में मदद करती हैं तथा शारीरिक ताकत को बढ़ाने का काम करती है। समूचे हरियाणा प्रदेश में आयुर्वेदिक पद्घति का प्रचार और प्रसार जारी है। प्रदेश के सभी जिलों में लाखों की संख्या में पम्फलेट और प्रचार साहित्य वितरित किया जा रहा है। यह जानकारी हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी के शास्त्री कालोनी से आयुष विभाग द्वारा तैयार प्रचार वाहन को झंडी देने उपरांत दी। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में आयुर्वेद पद्घति का महत्व बढ़ा है। हमें पद्घति को अंगीकृत करते हुए इसका लाभ उठाने की जरूरत है।
उन्होंने यह भी कहा कि समूचा विश्व कोरोना माहामारी से जूझ रहा है और हम भी इससे अछूते नही हैं। सरकार द्वारा हर तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोकने के प्रयास जारी हैं। इसमें हमें आशातीत सफलता भी मिल रही है। जरूरत इस बात की है कि लोग सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना के तहत सामाजिक दूरी बनाएं रखें, मास्क इत्यादि का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजर व साबुन से हाथ साफ करते रहें। आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा बताई गई औषधियों का भी उनकी सलाह से प्रयोग करते रहें ताकि शरीर की क्षमता और मजबूत हो सके।
इस अवसर पर डा0 सतपाल जिला आयुर्वेदिक अधिकारी अम्बाला ने बताया कि इस अभियान में जागृति वाहन के साथ -साथ एक लाख पैम्पफलेट का भी वितरण किया जा रहा है जिनमें आयुष मंत्रालय के द्वारा सुझायें गए तरीकों को अपनाने बारें विस्तार से बताया गया है। यह प्रचार वाहन जिले के सभी ब्लॉक व गांव - गांव में जाकर आम जनता को कोविड से बचाव के लिए जागृत करेगा। उन्होने बताया कि विभिन्न विभागों के जरुरी सेवाओं में जुटे कोरोना योद्वाओं की इम्यूनिटी पावर(रोग प्रतिरोधक क्षमता) बढाने को आयुष मंत्रालय द्वारा चुनी गई आयुर्वेदिक औषधियों जैसे गुढुची घन वटी, शमसनी वटी, अनु तेल बांटी गई। इसमें मुख्यत: पंचायती राज विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी, नगर निगम के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा वृद्वाश्रमों में रहने वाले वृद्व लोगों सहित लगभग 18000 कोरोना योद्वाओ को ये दवाईयां बांटी गई।          
      जिला आयुर्वेद अधिकारी ने बताया कि आयुष विभाग के चिकित्सक डॉ0 गौरव गर्ग, डॉ मिनाक्षी, डॉ0 राजेश, अम्बाला शहर सामान्य अस्पताल में एंव डॉ0 शैफ ाली, डॉ0 अपनदीप व डॉ0 ताहिरा बेगम अम्बाला कैन्ट सामान्य अस्पताल में कोविड 19 फ ल्यू ओ0पी0डी0 में अपनी सेवांए दे रहे है एंव अन्य एन0एच0एम0 आयुष विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सभी आयुर्वेदिक एंव हॉम्योपैथिक चिकित्सक अधिकारी अपने अपने केन्द्रो पर एंव विभिन्न मोबाईल टीमो द्वारा अपनी सेवांए दे रहे है।
इस अवसर पर डा0 दर्शन कुमार, डा0 सतपाल, डा0 गौरव व श्री जय भगवान आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

हरियाणा में 15 जुलाई के बाद खुल सकते हैं स्कूल, ये रहेंगे नियम.

कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए लॉक डाउन के चलते मार्च से बंद स्कूल 15 जुलाई के बाद खुल सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूलों में पढ़ाई के लिए गाइडलाइन तैयार कर रहा है। जो जल्द ही जारी हो सकती है।

स्कूल चलने पर 1 दिन में 33% या 50% बच्चे ही स्कूल जाएंगे। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर राज्य सरकार और स्कूल प्रशासन तय करेंगे कि कितने बच्चे बुलाने हैं। छात्रों की संख्या के आधार पर हाथ धोने की सुविधा, टॉयलेट, पीने के पानी के नल इत्यादि बढ़ाने पड़ सकते हैं।

50% छात्रों का फार्मूला लागू करने वाले स्कूलों में छात्र सप्ताह में तीन और 33% का फार्मूला लागू करने वाले स्कूलों में 2 दिन ही स्कूल जाएंगे। बाकी के दिनों में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी। जून के अंतिम सप्ताह में संक्रमण की स्थिति के आधार पर गाइडलाइंस का रिव्यू किया जाएगा। उसके आधार पर स्कूल खोलने की तारीख में बदलाव हो सकता है। हालांकि स्कूल खोलने का अंतिम फैसला राज्य सरकार व स्कूल प्रशासन का होगा।

गौरतलब है कि सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई के बीच 10वी और 12 वी की परीक्षा करवाने का फैसला किया था। स्कूल खोलने से 2 हफ्ते पहले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। बच्चों को भी स्कूल में ध्यान रखी जाने वाली बातों की ट्रेनिंग दी जाएगी।

स्कूल में 1 से ज्यादा एंट्री व एग्जिट प्वाइंट बन सकते हैं। हर क्लास के लिए टॉयलेट और पानी पीने की जगह तय होगी, दूसरे छात्र वहां नहीं आ सकेंगे। अगर किसी क्लास में कोई संक्रमण छात्र मिला तो इस व्यवस्था में केवल एक क्लास के बच्चों को ही क्वॉरेंटाइन करने की जरूरत पड़ेगी। ग्रुप में खेले जाने वाले खेल व बड़े आयोजनों पर पाबंदी रहेगी।

Thursday, 21 May 2020

भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति प्रदान- डीसी आर एस वर्मा, पूर्व से पश्चिम बाएं तथा उत्तर से दक्षिण दिशा दाएं श्रेणी में होंगे शामिल। रात के लिए पेट्रोल पम्प व दवा की दुकानों के लिए जारी होगा रोस्टर ।

भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति प्रदान- वर्मा

- पूर्व से पश्चिम बाएं तथा उत्तर से दक्षिण दिशा दाएं श्रेणी में होंगे शामिल 
- मंगलवार को छोडक़र प्रतिदिन खुलेगी मीट की दुकानें
- रात के लिए पेट्रोल पम्प व दवा की दुकानों के लिए जारी होगा रोस्टर 
रोहतक, 21 मई : जिलाधीश आर.एस.वर्मा ने कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण से बचाव हेतु लागू लॉकडाउन के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिन-प्रतिदिन की सार्वजनिक गतिविधियों में दी गई छूट के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं कि सभी भोजनालय, रैस्टोरेंट आम जनता को सिट-डाईन सेवाएं उपलब्ध नहीं करवा सकेंगे। उन्हें सुबह 10 बजे से सायं-6 बजे तक केवल होम डिलीवरी व दूसरे स्थान तक खाना ले जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्र में स्थित दुकानों के संदर्भ में भी आदेश जारी किए गए हैं। इस क्षेत्र में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्य किया जा सकेगा। मेडिकल हॉल, दूध एवं डेयरी की दुकानों को छोडक़र अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। 
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत दूध व डेयरी उत्पाद, चाय की दुकानें, फल व सब्जी, मेडिकल हाल, मिठाई की दुकानें, किरयाणा की दुकानें, बेकरी, कीटनाशक, बीज, फर्टीलाइजर, कृषि उपकरण, वीटा बूथ, टायर पंचर, ऑटोमोबाइल शोरूम हर रोज सुबह 7 बजे से सायं-6 बजे तक खुले रह सकेंगे। उपरोक्त गतिविधियों व दुकानों के अंतर्गत बाजारों में स्थित दुकानों के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में को बाएं तथा उत्तर से दक्षिण दिशा में भी बाएं का सिद्घांत लागू होगा। इसके तहत मार्किट के दाएं तरफ व सडक़ की तरफ स्थित दुकानें प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुलेंगी। मार्किट के बाएं तरफ एवं सडक़ की ओर स्थित दुकानें मंगलवार, वीरवार एवं शनिवार को सुबह 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुलेंगी। इसी प्रकार बाएं से दाएं तरफ स्थित दुकानों के संदर्भ में नगर निगम आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाएगा। 
जारी किए गए आदेशों के तहत मीट की दुकानें मंगलवार को छोडक़र प्रतिदिन सुबह 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुली रहेंगी। ड्रग कंट्रोल अधिकारी द्वारा आपात्तकालीन स्थिति में दवाईयों की दुकानों हेतु जिलाधीश कार्यालय से रोस्टर की स्वीकृति लेनी होगी, जिसके तहत यह दुकानें सायं-7 बजे से सुबह 7 बजे तक खुली रहेंगी। आपात्तकालीन सेवाओं हेतु सायं-7 बजे से सुबह 7 बजे तक खुले रहने वाले पेट्रोल पम्प का जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा अलग से रोस्टर जारी किया जाएगा।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत शहरी क्षेत्र जैसे- नगर निगम व नगरपालिकाओं की परिधि में स्थित मार्किट के सभी मॉल एवं मार्किट कॉम्पलैक्स बंद रहेंगे। हालांकि मार्किट व मार्किट कॉम्पलैक्स में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र की सभी एकल दुकानें, कॉलोनी की दुकानें एवं रिहायशी परिसरों में स्थित दुकानें खुली रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में मॉल को छोडक़र सभी दुकानें खुली रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में किसी भी दुकान अथवा वाणिज्यिक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। 
उपरोक्त आदेश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वाणिज्यिक दुकानों के अतिरिक्त अन्य मार्किट में स्थित मॉल्स एवं शॉपिंग कॉम्पलैक्स पर लागू होंगे। मार्किट क्षेत्र में वाणिज्यिक वाहनों को दिन के समय सुबह 7 बजे से 9 बजे तक लोडिंग व अनलोडिंग की अनुमति दी जाएगी। दुकानदार द्वारा सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु दुकान के सामने निशान लगाने होंगे। दुकानदार व ग्राहकों के लिए मास्क व फेश कवर पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकान के सामने सामाजिक दूरी के नियमों के पालन हेतु 6 फुट का गैप रखना होगा। दुकान पर हैंड सेनिटाइजर उपलब्ध करवाना होगा। प्रत्येक ग्राहक की डिलिंग के उपरांत दुकान के काउंटर, डैस्क, कुर्सी आदि को सेनिटाइज करना होगा। प्रतिदिन हर तीन घंटे के उपरांत दुकान को भी सेनिटाइज करना होगा। दुकानों के सामने वाहन पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। कोई भी दुकानदार दुकान के बाहर कोई सामान नहीं रखेगा। 
जारी आदेशा के तहत सौ वर्ग फुट कवर्ड क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति काम कर सकेगा। यदि यह क्षेत्र सौ वर्ग फुट से ज्यादा है तथा दो सौ वर्ग फुट से कम है तो दो व्यक्ति दुकानदार सहित काम कर सकेंगे। दो सौ वर्ग फुट कवर्ड क्षेत्र से ज्यादा जगह में 50 प्रतिशत संख्या से ज्यादा व्यक्ति कार्य नहीं कर सकेंगे। इनकी पालना दुकानदार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी अन्यथा अनुमति वापिस ले ली जायेगी। सभी दुकानदार आरोग्य सेतू ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तथा ग्राहकों के मोबाइल में भी इस ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करवायेंगे। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबार जुर्माना किया जायेगा। सीएमसी रोहतक, नगरपालिकाओं के सभी सचिव तथा यातायात एसएचओ व संबंधित एसएचओ द्वारा वाहनों की पार्किंग हेतु उचित स्थानों की पहचान की जाएगी। 
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत नगर निगम आयुक्त द्वारा विभिन्न मार्किट में स्थित दुकानों को खोलने की प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने सामान न रखें। रोहतक, महम व सांपला के उपमंडलाधीश एवं इंसिडेंट कमाण्डर अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को पूर्णतया लागू करने हेतु जिम्मेवार होंगे। इंसिडेंट कमाण्डर द्वारा आवश्यक गतिविधियों हेतु पास जारी किए जाएंगे। इंसिडेंट कमाण्डर द्वारा सभी संसाधन जुटाए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त डीईटीसी, कृषि उप-निदेशक, सीएमसी रोहतक तथा महम, कलानौर व सांपला नगरपालिकाओं के सचिव, सहायक श्रम आयुक्त, ड्रग कंट्रोल अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस भी बाजारों में सोशल डिस्टेंस के सिद्घांत को लागू करने व भीड़ एकत्रित न होने देने हेतु अपने संसाधनों का प्रयोग करेंगे। यह हिदायतें कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण से बचाव हेतु केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सलाह के तहत जारी की गई है। ये आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं 51 से 60 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा-188 व अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पापमोचिनी एकादशी की यहां पढ़ें पावन व्रत कथा, च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी और अप्सरा से जुड़ी है कहानी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत रखने से सुख-समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, च...