भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति प्रदान- वर्मा
- पूर्व से पश्चिम बाएं तथा उत्तर से दक्षिण दिशा दाएं श्रेणी में होंगे शामिल
- मंगलवार को छोडक़र प्रतिदिन खुलेगी मीट की दुकानें
- रात के लिए पेट्रोल पम्प व दवा की दुकानों के लिए जारी होगा रोस्टर
रोहतक, 21 मई : जिलाधीश आर.एस.वर्मा ने कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण से बचाव हेतु लागू लॉकडाउन के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिन-प्रतिदिन की सार्वजनिक गतिविधियों में दी गई छूट के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं कि सभी भोजनालय, रैस्टोरेंट आम जनता को सिट-डाईन सेवाएं उपलब्ध नहीं करवा सकेंगे। उन्हें सुबह 10 बजे से सायं-6 बजे तक केवल होम डिलीवरी व दूसरे स्थान तक खाना ले जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्र में स्थित दुकानों के संदर्भ में भी आदेश जारी किए गए हैं। इस क्षेत्र में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्य किया जा सकेगा। मेडिकल हॉल, दूध एवं डेयरी की दुकानों को छोडक़र अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत दूध व डेयरी उत्पाद, चाय की दुकानें, फल व सब्जी, मेडिकल हाल, मिठाई की दुकानें, किरयाणा की दुकानें, बेकरी, कीटनाशक, बीज, फर्टीलाइजर, कृषि उपकरण, वीटा बूथ, टायर पंचर, ऑटोमोबाइल शोरूम हर रोज सुबह 7 बजे से सायं-6 बजे तक खुले रह सकेंगे। उपरोक्त गतिविधियों व दुकानों के अंतर्गत बाजारों में स्थित दुकानों के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा में को बाएं तथा उत्तर से दक्षिण दिशा में भी बाएं का सिद्घांत लागू होगा। इसके तहत मार्किट के दाएं तरफ व सडक़ की तरफ स्थित दुकानें प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुलेंगी। मार्किट के बाएं तरफ एवं सडक़ की ओर स्थित दुकानें मंगलवार, वीरवार एवं शनिवार को सुबह 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुलेंगी। इसी प्रकार बाएं से दाएं तरफ स्थित दुकानों के संदर्भ में नगर निगम आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
जारी किए गए आदेशों के तहत मीट की दुकानें मंगलवार को छोडक़र प्रतिदिन सुबह 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुली रहेंगी। ड्रग कंट्रोल अधिकारी द्वारा आपात्तकालीन स्थिति में दवाईयों की दुकानों हेतु जिलाधीश कार्यालय से रोस्टर की स्वीकृति लेनी होगी, जिसके तहत यह दुकानें सायं-7 बजे से सुबह 7 बजे तक खुली रहेंगी। आपात्तकालीन सेवाओं हेतु सायं-7 बजे से सुबह 7 बजे तक खुले रहने वाले पेट्रोल पम्प का जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा अलग से रोस्टर जारी किया जाएगा।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत शहरी क्षेत्र जैसे- नगर निगम व नगरपालिकाओं की परिधि में स्थित मार्किट के सभी मॉल एवं मार्किट कॉम्पलैक्स बंद रहेंगे। हालांकि मार्किट व मार्किट कॉम्पलैक्स में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र की सभी एकल दुकानें, कॉलोनी की दुकानें एवं रिहायशी परिसरों में स्थित दुकानें खुली रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में मॉल को छोडक़र सभी दुकानें खुली रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में किसी भी दुकान अथवा वाणिज्यिक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
उपरोक्त आदेश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वाणिज्यिक दुकानों के अतिरिक्त अन्य मार्किट में स्थित मॉल्स एवं शॉपिंग कॉम्पलैक्स पर लागू होंगे। मार्किट क्षेत्र में वाणिज्यिक वाहनों को दिन के समय सुबह 7 बजे से 9 बजे तक लोडिंग व अनलोडिंग की अनुमति दी जाएगी। दुकानदार द्वारा सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु दुकान के सामने निशान लगाने होंगे। दुकानदार व ग्राहकों के लिए मास्क व फेश कवर पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दुकान के सामने सामाजिक दूरी के नियमों के पालन हेतु 6 फुट का गैप रखना होगा। दुकान पर हैंड सेनिटाइजर उपलब्ध करवाना होगा। प्रत्येक ग्राहक की डिलिंग के उपरांत दुकान के काउंटर, डैस्क, कुर्सी आदि को सेनिटाइज करना होगा। प्रतिदिन हर तीन घंटे के उपरांत दुकान को भी सेनिटाइज करना होगा। दुकानों के सामने वाहन पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। कोई भी दुकानदार दुकान के बाहर कोई सामान नहीं रखेगा।
जारी आदेशा के तहत सौ वर्ग फुट कवर्ड क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति काम कर सकेगा। यदि यह क्षेत्र सौ वर्ग फुट से ज्यादा है तथा दो सौ वर्ग फुट से कम है तो दो व्यक्ति दुकानदार सहित काम कर सकेंगे। दो सौ वर्ग फुट कवर्ड क्षेत्र से ज्यादा जगह में 50 प्रतिशत संख्या से ज्यादा व्यक्ति कार्य नहीं कर सकेंगे। इनकी पालना दुकानदार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी अन्यथा अनुमति वापिस ले ली जायेगी। सभी दुकानदार आरोग्य सेतू ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तथा ग्राहकों के मोबाइल में भी इस ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करवायेंगे। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबार जुर्माना किया जायेगा। सीएमसी रोहतक, नगरपालिकाओं के सभी सचिव तथा यातायात एसएचओ व संबंधित एसएचओ द्वारा वाहनों की पार्किंग हेतु उचित स्थानों की पहचान की जाएगी।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत नगर निगम आयुक्त द्वारा विभिन्न मार्किट में स्थित दुकानों को खोलने की प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने सामान न रखें। रोहतक, महम व सांपला के उपमंडलाधीश एवं इंसिडेंट कमाण्डर अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को पूर्णतया लागू करने हेतु जिम्मेवार होंगे। इंसिडेंट कमाण्डर द्वारा आवश्यक गतिविधियों हेतु पास जारी किए जाएंगे। इंसिडेंट कमाण्डर द्वारा सभी संसाधन जुटाए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त डीईटीसी, कृषि उप-निदेशक, सीएमसी रोहतक तथा महम, कलानौर व सांपला नगरपालिकाओं के सचिव, सहायक श्रम आयुक्त, ड्रग कंट्रोल अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस भी बाजारों में सोशल डिस्टेंस के सिद्घांत को लागू करने व भीड़ एकत्रित न होने देने हेतु अपने संसाधनों का प्रयोग करेंगे। यह हिदायतें कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण से बचाव हेतु केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सलाह के तहत जारी की गई है। ये आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं 51 से 60 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा-188 व अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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