Wednesday, 10 June 2020

बाजारों की दुकानें खोलने हेतु नई व्यवस्था लागू- जिलाधीश आर एस वर्मा

रोहतक, 10 जून :  जिलाधीश आर. एस. वर्मा ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के मद्देनजर दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठïानों को छूट दी गई है। कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने हेतू बाजारों में दुकान खोलने के लिए नई व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए है। 
 जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत दूध एवं डेयरी उत्पाद, चाय स्टाल, सब्जी एवं फल, मिठाई की दुकान, किरयाणा स्टोर, बेकरी तथा वीटा बूथ प्रतिदिन सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेंगी। उपरोक्त व्यवसायिक दुकानों को छोडक़र रविवार के अतिरिक्त प्रतिदिन सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुलेंगी। ऑटोमोबाइल शोरूम, सर्विस स्टेशन, टायर पंचर, वैल्डिंग, गाडिय़ों की मरम्मत इत्यादि संबंधी दुकान, चालक प्रशिक्षण स्कूल प्रतिदिन 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुले रहेंगे। 
 जारी आदेशों के तहत क्लीनिक व दवाइयों की दुकान सुबह 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं रविवार के दिन दुकान खोलने का रोस्टर उपायुक्त की अनुमति से डीसीओ द्वारा जारी किया जाएगा। नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकान व मीट की दुकान सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पम्प सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक खुले रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं के लिए उपायुक्त की अनुमति से जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा रोस्टर जारी किया जाएगा। टैक्सी/थ्री व्हीलर संचालन को भी शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। शर्त के अनुसार एक चालक व दो सवारियों को ही टैक्सी में बैठने की अनमुति होगी। स्कूटर व मोटरसाइकिल पर केवल चालक को ही अनुमति होगी।
 जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत सांपला, महम एवं कलानौर कस्बों में सभी दुकानें रविवार को छोडक़र सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेंगी परंतु इन पर दुकान संचालन मानक प्रक्रिया पूर्णतया लागू रहेगी। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में घोषित प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी और यहां दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठïान पूर्णतया बंद रहेंगे। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी दुकानदारों के लिए दुकान संचालन मानक प्रक्रिया केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है, जिसकी संबंधित दुकानदार द्वारा दृढ़ता से पालन करना होगा।  

दुकान संचालन मानक प्रक्रिया
जारी आदेश के तहत यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग फुट से कम है तो दुकान में केवल एक व्यक्ति कार्य करेगा। यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग फुट से अधिक व 200 वर्ग फुट तक है तो ऐसी दुकान में दुकानदार सहित दो व्यक्तियों को कार्य करने की अनुमति होगी। यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 200 वर्ग फुट से अधिक है तो एक अतिरिक्त व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति होगी। किसी भी स्थिति में कार्यरत व्यक्त्तियों की संख्या आमतौर पर कार्यरत व्यक्तियों से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 
 सामाजिक दूरी के 6 फुट की दूरी के मापदंड का सख्ती से पालन करना होगा। दुकानदार, विके्रता व उपभोक्ता को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर पूर्णतय प्रतिबंध है तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। बाजार एक सार्वजनिक स्थल है और यह नियम सम्पूर्ण बाजार पर लागू होगा। दुकानदारों को उपभोक्ताओं व कामगारों के लिए सेनिटाइजर रखना होगा। दुकानदार प्रतिदिन दुकान को दिन में दो बार सेनिटाइज करेंगे और उसका समय व तारीख अनुसार वीडियो रिकार्ड के तौर पर सरकारी अधिकारी के निरीक्षण हेतु रखेंगे तथा सभी ग्राहकों का पता सहित पूरा विवरण भी रखेंगे। 
 दुकानों के आगे सडक़ पर अनाधिकृत अतिक्रमण वर्जित है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्घ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना होगा। बाजार में किसी भी चार पहिया वाहन का व्यवसाय के समय आगमन पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा। यद्यपि रात के समय गाडिय़ों द्वारा सभी को अपनी दुकान का सामान लाने की अनुमति होगी। सभी दुकानदार अपनी-अपनी दुकान में सामाजिक दूरी के नियमों के अनुसार ग्राहक की प्रविष्टिï करवाएंगे। दुकानदार प्रत्येक ग्राहक से डीलिंग के तुरंत बाद ग्राहक के बैठने के स्थान को सेनिटाइज करने के उपरांत दूसरे ग्राहक को उस स्थान पर बैठने की अनुमति देंगेे। स्थाई रेहड़ी व फड़ी लगाने पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा। यद्यपि फेरी लगाने वालों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन रात को 7 बजे के बाद सभी रेहड़ी व फेरी वाले कोई बिक्री नहीं करेंगे। 

सैलून, ब्यूटी पार्लर संचालकों हेतु हिदायतें जारी 
 जारी आदेशों के तहत नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि कटिंग या सेविंग के लिए आने वाले ग्राहक स्वयं अपना अच्छा कपड़ा लेकर आए तथा अपना कपड़ा लाने वालों की ही कटिंग की जाए। कटिंग या शेविंग करने से पूर्व कटिंग मशीन, कैंची एवं उस्तरे समेत ग्राहक के बैठने के स्थान को भी सेनिटाइज करना होगा। जारी आदेशों के तहत अन्य आवश्यक हिदायतों की भी अनुपालना करनी होगी। जिनके तहत बुखार, सर्दी, गले में दर्द या, इन्फ्लूएंजा वाले लक्षण वाले ग्राहक व कर्मचारियों को अंदर आने की अनुमति न दें। सभी सामान्य क्षेत्रों फर्श, लिफ्ट, लाउंज क्षेत्र, सीढ़ी व रेलिंग को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोरीन के घोल से साफ करें। प्रत्येक उपकरण व कंघी को प्रत्येक उपयोग के बाद सेनिटाइज करें। 
 दुकान में आने वाले सभी व्यक्तियों का मोबाइल सहित पूर्ण रिकार्ड रखा जाएगा। तेजधार वाले सामान ब्लेड, डिस्पोजल रेजर को पंचर प्रुफ एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराईड घोल के साथ रिसाव प्रुफ सफेद कंटेनर में रखें। कंटेनमेंट जोन की सीमा में रहने वाले एवं होम क्वारेंटाइन की मोहर लगे ग्राहक को अंदर आने की अनुमति न दें। दुकान में प्रवेश के समय हैंड सेनेटाइजर उपलब्ध करवाएं। अपने कर्मचारियों के हाथों को कटिंग या दाढ़ी बनाने के उपरांत सेनिटाइज करवाएं। दुकान में काम करने वाले कर्मचारी सिर के कवर, एप्रेन और दस्ताने के साथ सादे चश्मे या ट्रीपल लेयर वाले मास्क का प्रयोग करें। सभी कर्मचारी व ग्राहक अपने मोबाइल में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करें। दुकान के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 से बचाव हेतु दिशा-निर्देश के पोस्टर लगवाए जिस पर खांसी करने के तरीके, सामाजिक दूरी और जरूरी सलाह अवश्य अंकित होनी चाहिए। 

व्यवस्था नियामक विभाग
कोविड-19 के संक्रमण फैलने के विभिन्न तरीके है। अत: इसके फैलाव को रोकने के लिए संचालक स्वयं भी मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार उचित व्यवस्था करेंगे। पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडलाधीश, सिविल सर्जन, ड्ïयूटी मैजिस्ट्रेट-कम-घटाना कमांडर, नगर निगम अधिकारियों, औषधी नियंत्रक, मापतौल अधिकारी, मार्केट कमेटियों के सचिव, नगरपालिका के सचिव व अधिकारीगण इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवायेंगे। 

वाहन व्यवस्था 
बाजार में कोई भी गाड़ी स्कूटर, मोटर साइकिल के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम के आयुक्त द्वारा पार्किंग हेतु हुडा कॉम्पलैक्स के मैदान, भगत सिंह मार्किट एवं अन्य स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तावित स्थानों पर आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनात की जाएगी। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोडक़र किसी भी व्यक्ति को बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। 
 इस आदेश की शर्तों की उल्लंघना करने पर अनुमति स्वयं ही रद्द हो जाएगी तथा संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरूद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 
 
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कंटेनमेंट व बफर जोन घोषित-जिलाधीश आर एस  वर्मा
- कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने हेतू आदेश जारी
- कंटेनमेंट क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की जायेगी स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग
रोहतक, 10 जून : जिलाधीश आर एस वर्मा ने रोहतक के वार्ड नम्बर 14 के गांधी कैंप, वार्ड नम्बर 15 नेता जी नगर तथा वार्ड नम्बर 19 पटेल नगर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के उपरांत कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने हेतू महामारी अधिनियम 1897 के तहत संबंधित क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन घोषित करने के आदेश जारी किये हंै। 
गांधी कैंप में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन घोषित 
 जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत रोहतक के वार्ड नम्बर 14 में गांधी कैंप में बलदेव के मकान से पश्चिम की ओर प्रवीन अरोड़ा के मकान तक दक्षिण की ओर सीता के मकान तक पूर्व की ओर विनोद के मकान तक उत्तर की ओर बलदेव के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अनिल के मकान से पश्चिम की ओर श्याम वर्मा के मकान तक दक्षिण की ओर सुभाष खुराना के मकान तक पूर्व में सुभाष के मकान तक तथा उत्तर में अनिल कुमार के मकान तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार गांधी कैंप में मोहन के मकान से पश्चिम में मदन लाल के मकान तक दक्षिण में जोगेंद्र के मकान तक पूर्व में कृष्ण लाल के मकान तक उत्तर में मोहन के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है जबकि अशोक कुमार के मकान से पश्चिम में चरणजीत के मकान तक, दक्षिण में छाबड़ा के मकान तक, उत्तर में अशोक कुमार के मकान तक क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। 
नेता जी नगर में कंटेनमेंट व बफर जोन घोषित 
 आर एस वर्मा द्वारा जारी आदेश के तहत वार्ड नम्बर 15 में नेताजी नगर में गोविंद के मकान से उत्तर की ओर भारत किरयाणा स्टोर तक पश्चिम की ओर वधवा मकान तक दक्षिण में एसके शर्मा के मकान तक एवं पूर्व में गोविंद के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी तरह कृष्ण लाल के मकान से उत्तर की ओर 200 फुट, पश्चिम की ओर जगदीश अरोड़ा के मकान तक दक्षिण की ओर भारत भक्ति आश्रम तक पूर्व में कृष्ण लाल के मकान तक क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
पटेल नगर में कंटेनमेंट व बफर जोन घोषित 
 जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत वार्ड नम्बर 19 के पटेल नगर में दीपक के मकान से उत्तर दिशा में बालकिशन के मकान तक, पश्चिम में उषा के मकान तक, दक्षिण में ओम प्रकाश के मकान तक पूर्व में बालकिशन के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जबकि कृष्ण लाल के मकान से पश्चिम में मनोज के मकान तक दक्षिण में रमेश के मकान तक, पूर्व में अशोक के मकान तक उत्तर में बालकिशन के मकान तक क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। 

कंटेनमेंट जोन में प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग होगी 
 जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन में संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, टैस्टिंग, कंवारेंटाइन, आइसोलेशन व सामाजिक दूरी व जनस्वास्थ्य के सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सकें। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा कंटेनमेंट जोन में स्थित हर घर के प्रत्येक व्यक्ति की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग की जायेगी। इन स्वास्थ्य टीमों को सभी निजी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगेे तथा यह टीमें प्रत्येक घर के प्रवेश द्वार, दरवाजों की कुंडियों आदि को पूरी तरह सेनिटाइज करेंगी।

कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता होगी सुनिश्चित 
 नियमानुसार कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं जैसे कच्चा राशन, दूध, दालें, दवाईयां, सब्जी आदि की घर द्वार पर डिलीवरी करवाई जाएगी। सब्जी, राशन, दालें, दूध आदि के अलग पैकेट तैयार किए जाएंगे तथा घर द्वार पर इनकी डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेंगे तथा इन पैकेटस को स्वयं घर द्वार तक पहुंचाएंगे। यह व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तथा परिवार के किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक सम्पर्क भी नहीं करेंगे। संबंधित अधिकारी द्वारा प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाएगी। कंटेनमेंट जोन में डयूटी पर तैनात स्टॉफ द्वारा की गई कोताही पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
 
धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट व शॉपिंग मॉल संचालन हेतू हिदायतों का करना होगा पालन-जिलाधीश आर एस वर्मा
रोहतक, 10 जून : जिलाधीश आर एस वर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के मद्देनजर धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट तथा शॉपिंग मॉल के संचालन को शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करने के आदेश जारी किये है। इन सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठïान संचालकों द्वारा सरकार द्वारा हिदायतों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। 
धार्मिक स्थलों हेतू जारी हिदायतें :-
 जिलाधीश द्वारा धार्मिक स्थानों के संचालन हेतू आवश्यक हिदायतें जारी की गई है। इनमें प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर रखवाना तथा हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण से ग्रस्त व्यक्ति को धार्मिक स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। धािर्मक स्थल में फेस कवर या मास्क पहनकर ही प्रवेश कर सकेंगे। धार्मिक स्थल परिसर में कोविड-19 से बचाव के उपाये को प्रदर्शित करते पोस्टर अथवा स्टेंडी रखवानी होगी। कोविड-19 से बचाव के उपायों की जागरूकता ऑडियो एवं वीडियों क्लिप के माध्यम से नियमित रूप से चलानी होगी। धार्मिक स्थल में आने वाले श्रद्घालूओं को अपने जूते इत्यादि अपने वाहन में ही उतारने होंगे। यदि आवश्यकता हो तो जूते इत्यादि को अलग से रखने की व्यवस्था भी की जाये। धार्मिक स्थल परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल में भीड़ प्रबंधन हेतू उचित प्रबंध किये जाये। 
 जारी आदेश के तहत धार्मिक स्थल परिसर में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करवाया जाये। धार्मिक स्थल के अन्दर एवं बाहर स्थित दुकान, स्टॉल, केंटीन इत्यादि में सामाजिक दूरी के नियमों का पूरी तरह पालन किया जाये। परिसर में सामाजिद दूरी की अनुपालना हेतू तथा पंक्तियों के प्रबंधन हेतू उचित दूरी पर विशेष निशान अंकित किये जाये। श्रद्घालूओं के प्रवेश एवं निकास हेतू अलग प्रबंध किये जाये। धार्मिक स्थल में प्रवेश के समय पंक्तियों में छह फुट की दूरी का पालन किया जाये। परिसर में प्रवेश से पूर्व श्रद्घालू साबुन एवं पानी से हाथ व पैर साफ करें। बैठने की उचित व्यवस्था की जाये। वातानुकूलन व वेंटिलेशन हेतू जारी हिदायतों की पालना की जाये। धार्मिक स्थल परिसर में प्रतिमाओं, मूर्तियों, पवित्र पुस्तकों आदि को छूने की अनुमति नहीं होगी। ज्यादा संख्या में श्रद्घालूओं के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतू धार्मिक गीत व संगीत बजाया जाये तथा गायक समूहों को अनुमति न दी जाये। एक दूसरे को बधाई देते समय शारिरीक सम्पर्क से बचा जाये। श्रद्घालू प्रार्थना हेतू अपने स्वयं के नेट लेकर आये। धार्मिक स्थल परिसर में प्रसाद वितरण व पवित्र जल छिडक़ाव व वितरण की अनुमति नहीं होगी। परिसर में प्रभावी सेनिटाइजेशन के प्रबंध किये जाये। नियमित अंतराल पर धार्मिक स्थल की सफाई व कीटाणु रहित किया जाये। परिसर में फर्श को कई  बार साफ किया जाये। श्रद्घालूओं अथवा कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किये गये फेस कवर, मास्क व गलाउज आदि का उचित निष्पादन किया जाये। यदि परिसर में संदिग्ध अथवा कोरोना संक्रमित व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे अन्य श्रद्घालूओं से अलग करते हुए एक कक्ष अथवा अलग क्षेत्र में रखें। संबंधित श्रद्घालू को डॉक्टर द्वारा जांचने तक मास्क या फेस कवर उपलब्ध करवाया जाये। ऐसी स्थिति मेें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अथवा राज्य या जिला हेल्प लाइन पर सूचित किया जाये। यदि श्रद्घालू कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो धार्मिक स्थल परिसर को कीटाणु रहित करवाया जाये। 
होटलों एवं रेस्टोरेंट के संचालन हेतू हिदायतें :-
 जिलाधीश द्वारा होटलों एवं रेस्टोरेंट के संचालन हेतू आवश्यक हिदायतें जारी की गई है। इनमें प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर रखवाना तथा हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण से ग्रस्त व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। स्टाफ व अतिथि फेस कवर या मास्क पहनकर ही प्रवेश कर सकेंगे। होटल के अन्दर पूरा समय फेस कवर या मास्क पहनना होगा। सामाजिक दूरी की अनुपालना हेतू होटल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त कर्मचारी तैनात की जाये। स्टाफ द्वारा दस्ताने पहनने के साथ-साथ अन्य जरूरी बचाव के उपाये भी अपनाने होंगे। होटल में कार्य करने वाले ऐसे कर्मचारी जिन्हें कोरोना संक्रमण का अत्यधिक खतरा है, वे अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे। ऐसे कर्मचारियों में वृद्घ कर्मचारी, गर्भवति महिलाएं तथा किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति शामिल है। ऐसे कर्मचारियों को आम जनता के सीधे सम्पर्क में आने की अनुमति न दी जाये तथा उन्हें घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाये। परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल में भीड़ प्रबंधन हेतू उचित प्रबंध किये जाये। 
 जारी आदेश के तहत पार्किंग स्थल में तैनात कर्मचारी फेस कवर, मास्क एवं दस्ताने का प्रयोग करेंगे। वाहनों के स्टीरिंग, खिडक़ी के हैंडलों, चाबी आदि को उचित तरीके से कीटाणु रहित किया जायेगा। अतिथियों, स्टाफ व सामान के प्रवेश व निकास हेतू अलग प्रबंध किये जाये। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करवाया जाये। प्रवेश के समय पंक्तियों में छह फुट की दूरी का पालन किया जाये। लिफ्ट में केवल एक व्यक्ति को अनुमति प्रदान की जाये। होटल में आने वाले अतिथियों का यात्रा इतिहास, चिकित्सा सहित अन्य विवरण पहचान पत्र के साथ लिया जाये। कोविड-19 से बचाव के उपायों को प्रदर्शित किया जाये। रिसैप्शन पर हेंड सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाये तथा अतिथियों द्वारा कोई भी फार्म भरने से पूर्व हाथों को सेनिटाइज किया जाये। होटल चैक-इन व चैक-आउट के लिए सम्पर्क रहित प्रक्रिया अपनायेंगे। सामान को कक्ष तक भेजने से पूर्व कीटाणु रहित किया जायेगा। होटल में वस्तुएं व अन्य सामान की सप्लाई के दौरान पूरी सावधानी बरती जाये। बैठने के प्रबंध करते समय सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाये। कपड़े के नैपकीन के स्थान पर उत्तम गुणवत्ता के कागज की डिस्पोजेबल नैपकीन को बढ़ावा दिया जाये। भुगतान व ऑर्डर आदि के डिजिटल मोड को बढ़ावा दिया जाये। एक स्थान पर बैठकर खाना खाने की अपेक्षा कक्षों में खाना प्रोसने को बढ़ावा दिया जाये। परिसर में किसी भी खेल की अनुमति नहीं होगी। वातानुकूलन एवं वेंटिलेशन के संदर्भ में जारी हिदायतों का पालन करना होगा। होटल व रेस्टोरेंट परिसर में प्रभावी सेनिटाइजेशन के प्रबंध करने होंगे। बार-बार छूये जाने वाली सतहों जैसे दरवाजों की कुंडी, लिफ्ट के बटन, हैंडरेल, बैंच आदि को बार-बार कीटाणु रहित व साफ किया जाये। शौचालयों की नियमित अंतराल पर सफाई करवाई जाये। प्रत्येक अतिथि के प्रस्थान के उपरांत कक्षों आदि को सेनिटाइज करवाया जाये। रसोई घर में सामाजिक दूरी का पालन किया जाये तथा इसे नियमित अंतराल पर सेनिटाइज करवाया जाये।
 यदि परिसर में संदिग्ध अथवा कोरोना संक्रमित व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करते हुए एक कक्ष अथवा अलग क्षेत्र में रखें। संबंधित अतिथि को डॉक्टर द्वारा जांचने तक मास्क या फेस कवर उपलब्ध करवाया जाये। ऐसी स्थिति मेें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अथवा राज्य या जिला हेल्प लाइन पर सूचित किया जाये। यदि अतिथि कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर को कीटाणु रहित करवाया जाये। 
शॉपिंग मॉल के संचालन हेतू जारी हिदायतें :-
 जिलाधीश द्वारा शॉपिंग मॉल के संचालन हेतू आवश्यक हिदायतें जारी की गई है। इनमें प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर रखवाना तथा हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण से ग्रस्त व्यक्ति को मॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी कामगारों, ग्राहकों व आगंतुको को फेस कवर या मास्क पहनकर ही मॉल में प्रवेश कर सकेंगे। परिसर में कोविड-19 से बचाव के उपाये को प्रदर्शित करते पोस्टर अथवा स्टेंडी रखवानी होगी। जारी आदेश के तहत परिसर में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करवाया जाये। मॉल के अन्दर व बाहर स्थित दुकान, स्टॉल, केंटीन इत्यादि में सामाजिक दूरी के नियमों का पूरी तरह पालन किया जाये। परिसर में सामाजिक दूरी की अनुपालना हेतू तथा पंक्तियों के प्रबंधन हेतू उचित दूरी पर विशेष निशान अंकित किये जाये। प्रवेश एवं निकास हेतू अलग प्रबंध किये जाये। होम डिलिवरी करने वाले स्टाफ की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही होम डिलिवरी की अनुमति दी जाये। प्रवेश के समय पंक्तियों में छह फुट की दूरी का पालन किया जाये। दुकान में कम से कम ग्राहकों को एक बार अन्दर आने की अनुमति दी जाये। बैठने की उचित व्यवस्था की जाये। वातानुकूलन व वेंटिलेशन हेतू जारी हिदायतों की पालना की जाये। ज्यादा संख्या में ग्राहकों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। परिसर में प्रभावी सेनिटाइजेशन के प्रबंध किये जाये। नियमित अंतराल पर परिसर को सफाई व कीटाणु रहित किया जाये। परिसर में फर्श को कई बार साफ किया जाये। ग्राहकों अथवा कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किये गये फेस कवर, मास्क व गलाउज आदि का उचित निष्पादन किया जाये। फूड-कोट में सामाजिक दूरी की पालना हेतू उचित प्रबंधन किया जाये। बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक ग्राहकों को अन्दर आने की अनुमति न दी जाये। प्रत्येक ग्राहक से डिलिंग के बाद मेज इत्यादि को सेनिटाइज किया जाये। शॉपिंग मॉल में स्थित सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। 
 यदि परिसर में संदिग्ध अथवा कोरोना संक्रमित व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे अन्य ग्राहकों से अलग करते हुए एक कक्ष अथवा अलग क्षेत्र में रखें। संबंधित ग्राहक को डॉक्टर द्वारा जांचने तक मास्क या फेस कवर उपलब्ध करवाया जाये। ऐसी स्थिति मेें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र अथवा राज्य या जिला हेल्प लाइन पर सूचित किया जाये। यदि ग्राहक कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर को कीटाणु रहित करवाया जाये। इन आदेशों की अनुपालना न करने पर अनुमति स्वत: ही रद्द हो जायेगी तथा इन हिदायतों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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