Thursday, 4 June 2020

भीड़ नियंत्रित करने हेतु बाजारों की दुकानें खोलने हेतु नई व्यवस्था लागू- जिलाधीश रोहतक

रोहतक के  जिलाधीश आर. एस. वर्मा ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों के मद्देनजर दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों  को दी गई छूट से बाजारों में उमडऩे वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बाजारों में दुकान खोलने हेतु नई व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए है। कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु ये आदेश जारी किए गए है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत दूध एवं डेयरी उत्पाद, चाय स्टाल, सब्जी एवं फल, मिठाई की दुकान, किरयाणा स्टोर, बेकरी, रसायन बीज खाद, कृषि यंत्र, वीटा बूथ तथा चश्मे की दुकानें प्रतिदिन सुबह 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुली रहेंगी। उपरोक्त व्यवसायिक दुकानों को छोडक़र अन्य सभी दुकानें दिशा के हिसाब से निर्धारित दिन को खोली जाएंगी। इसके तहत प्रतिदिन सुबह 9 बजे से सायं-6 बजे तक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दायां तरफ की दुकानें तथा मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को बायां तरफ की दुकानें खुलेंगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं अन्य बाजार जिनमें दुकानों को नम्बर दिए गए हैं उनमें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सम नम्बर वाली दुकानें एवं मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को विषम नम्बर वाली दुकानें खुलेंगी। दिशा के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में नगर निगम द्वारा स्थिति स्पष्टï की जाएगी। ऑटोमोबाइल शोरूम, सर्विस स्टेशन, टायर पंचर, वैल्डिंग, गाडिय़ों की मरम्मत इत्यादि संबंधी दुकान, चालक प्रशिक्षण स्कूल प्रतिदिन 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुले रहेंगे।


जारी आदेशों के तहत क्लीनिक व दवाइयों की दुकान सुबह 9 बजे से सायं-6 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं रविवार के दिन दुकान खोलने का रोस्टर उपायुक्त की अनुमति से डीसीओ द्वारा जारी किया जाएगा। भीड़-भाड़ के क्षेत्र से अलग एकल ढाबे सुबह 7 बजे से 9 बजे तक खुले रहेंगे। रैस्टोरैंट, होटल में स्थित रैस्टोरैंट, ढाबे तथा अन्य भोजनालय सुबह 9 बजे से सायं-9 बजे तक खुले रहेंगे। रैस्टोरैंट संचालक अपने यहां लोगों को खाने की इजाजत नहीं देंगे परंतु घरों में खाना पहुंचाने के लिए रसोई चला सकते हैं और किसी भी स्थिति में रात 9 बजे के बाद किसी के घर पर खाना पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी। रैस्टोरैंट खाना पहुंचाने बारे सूची पर दर्शाएंगे तथा आधा शटर नीचे रखेंगे।

नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकान व मीट की दुकान सुबह 9 बजे से सायं- 6 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पम्प सुबह 7 बजे से सायं-7 बजे तक खुले रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं के लिए उपायुक्त की अनुमति से जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा रोस्टर जारी किया जाएगा। टैक्सी संचालन को भी शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। शर्त के अनुसार एक चालक व दो सवारियों को ही टैक्सी में बैठने की अनमुति होगी।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत सांपला, महम एवं कलानौर कस्बों में मार्किट क्षेत्रफल कम होने के कारण उपरोक्त नियम लागू नहीं होंगे। सभी दुकानें रविवार को छोडक़र सुबह 9बजे से सायं-6 बजे तक खुली रहेंगी परंतु इन पर दुकान संचालन मानक प्रक्रिया पूर्णतया लागू रहेगी। सभी शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, शॉपिग मॉल, सिनेमा माल, बार, तरणताल, जिम, ऑडिटोरियम हाल एवं होटल इत्यादि खोलने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि कोरोना के उद्देश्य से प्रयोग किए जा रहे होटल खुले रहेंगे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में घोषित प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी और यहां दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठïान पूर्णतया बंद रहेंगे। कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी दुकानदारों के लिए दुकान संचालन मानक प्रक्रिया केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है, जिसकी संबंधित दुकानदार द्वारा दृढ़ता से पालन करना होगा।

दुकान संचालन मानक प्रक्रिया

जारी आदेश के तहत यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग फुट से कम है तो दुकान में केवल एक व्यक्ति कार्य करेगा। यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग फुट से अधिक व 200 वर्ग फुट तक है तो ऐसी दुकान में दुकानदार सहित दो व्यक्तियों को कार्य करने की अनुमति होगी। यदि दुकान का आच्छादित क्षेत्र 200 वर्ग फुट से अधिक है तो एक अतिरिक्त व्यक्ति को कार्य करने की अनुमति होगी। किसी भी स्थिति में कार्यरत व्यक्त्तियों की संख्या आमतौर पर कार्यरत व्यक्तियों से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

सामाजिक दूरी के 6 फुट की दूरी के मापदंड का सख्ती से पालन करना होगा। दुकानदार, विके्रता व उपभोक्ता को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर पूर्णतय प्रतिबंध है तथा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। बाजार एक सार्वजनिक स्थल है और यह नियम सम्पूर्ण बाजार पर लागू होगा। दुकानदारों को उपभोक्ताओं व कामगारों के लिए सेनिटाइजर रखना होगा। दुकानदार प्रतिदिन दुकान को दिन में दो बार सेनिटाइज करेंगे और उसका समय व तारीख अनुसार वीडियो रिकार्ड के तौर पर सरकारी अधिकारी के निरीक्षण हेतु रखेंगे तथा सभी ग्राहकों का पता सहित पूरा विवरण भी रखेंगे।

दुकानों के आगे सडक़ पर अनाधिकृत अतिक्रमण वर्जित है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्घ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अपने स्मार्टफोन में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना होगा। बाजार में किसी भी चार पहिया वाहन का व्यवसाय के समय आगमन पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा। यद्यपि रात के समय गाडिय़ों द्वारा सभी को अपनी दुकान का सामान लाने की अनुमति होगी। सभी दुकानदार अपनी-अपनी दुकान में सामाजिक दूरी के नियमों के अनुसार ग्राहक की प्रविष्टिï करवाएंगे। दुकानदार प्रत्येक ग्राहक से डीलिंग के तुरंत बाद ग्राहक के बैठने के स्थान को सेनिटाइज करने के उपरांत दूसरे ग्राहक को उस स्थान पर बैठने की अनुमति देंगेे। स्थाई रेहड़ी व फड़ी लगाने पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा। यद्यपि फेरी लगाने वालों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन रात को 7 बजे के बाद सभी रेहड़ी व फेरी वाले कोई बिक्री नहीं करेंगे।

सैलून, ब्यूटी पार्लर संचालकों हेतु हिदायतें जारी


जारी आदेशों के तहत नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि कटिंग या सेविंग के लिए आने वाले ग्राहक स्वयं अपना अच्छा कपड़ा लेकर आए तथा अपना कपड़ा लाने वालों की ही कटिंग की जाए। कटिंग या शेविंग करने से पूर्व कटिंग मशीन, कैंची एवं उस्तरे समेत ग्राहक के बैठने के स्थान को भी सेनिटाइज करना होगा। जारी आदेशों के तहत अन्य आवश्यक हिदायतों की भी अनुपालना करनी होगी। जिनके तहत बुखार, सर्दी, गले में दर्द या, इन्फ्लूएंजा वाले लक्षण वाले ग्राहक व कर्मचारियों को अंदर आने की अनुमति न दें। सभी सामान्य क्षेत्रों फर्श, लिफ्ट, लाउंज क्षेत्र, सीढ़ी व रेलिंग को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोरीन के घोल से साफ करें। प्रत्येक उपकरण व कंघी को प्रत्येक उपयोग के बाद सेनिटाइज करें।

दुकान में आने वाले सभी व्यक्तियों को पूर्ण रिकार्ड रखा जाएं। तेजधार वाले सामान ब्लेड, डिस्पोजल रेजर को पंचर प्रुफ एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराईड घोल के साथ रिसाव प्रुफ सफेद कंटेनर में रखें। कंटेनमेंट जोन की सीमा में रहने वाले एवं होम क्वारेंटाइन की मोहर लगे ग्राहक को अंदर आने की अनुमति न दें। दुकान में प्रवेश के समय हैंड सेनेटाइजर उपलब्ध करवाएं। अपने कर्मचारियों के हाथों को कटिंग या दाढ़ी बनाने के उपरांत सेनिटाइज करवाएं। दुकान में काम करने वाले कर्मचारी सिर के कवर, एप्रेन और दस्ताने के साथ सादे चश्मे या ट्रीपल लेयर वाले मास्क का प्रयोग करें। सभी कर्मचारी व ग्राहक अपने मोबाइल में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करें। दुकान के प्रवेश द्वार पर कोविड-19 से बचाव हेतु दिशा-निर्देश के पोस्टर लगवाए जिस पर खांसी करने के तरीके, सामाजिक दूरी और जरूरी सलाह अवश्य अंकित होनी चाहिए।

वाहन व्यवस्था

बाजार में कोई भी गाड़ी स्कूटर, मोटर साइकिल के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम के आयुक्त द्वारा पार्किंग हेतु हुडा कॉम्पलैक्स के मैदान, भगत सिंह मार्किट एवं अन्य स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तावित स्थानों पर आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनात की जाएगी। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोडक़र किसी भी व्यक्ति को बाहर आने की अनुमति नहीं होगी।

इस आदेश की शर्तों की उल्लंघना करने पर अनुमति स्वयं ही रद्द हो जाएगी तथा संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरूद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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