रोहतक के जिलाधीश आर. एस. वर्मा ने स्थानीय जगदीश कॉलोनी एवं जिला के गांव कबूलपुर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के उपरांत कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने हेतु महामारी अधिनियम 1897 के तहत संबंधित क्षेत्रों में कंंटेनमेंट जोन व बफर जोन घोषित किए हैं।
जिलाधीश
आर.एस.वर्मा ने स्थानीय जगदीश कॉलोनी वार्ड नम्बर-15 में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने
से कोविड-19 के संक्रमण से
बचाव हेतु शिव शंकर के मकान से पश्चिम की ओर कंवल कुमार की दुकान, दक्षिण की ओर गुलाटी प्रोडक्शन शॉप, पूर्व की ओर एच.के.बंसल, उत्तर की ओर शिव कुमार के मकान तक
के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। पश्चिम में अशोक के मकान से बीडी कोचर
के मकान, दक्षिण में दृष्टिï क्लासिज तक, पूर्व में नारंग हाउस, उत्तर में अशोक के मकान तक के
क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
आर.एस.वर्मा ने
जिला के गांव कबूलपुर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने से माता वाली गली से
जयभगवान के मकान से दक्षिण की ओर कृष्ण के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित
किया है जबकि कबूलपुर गांव की प्रशासनिक सीमा को बफर जोन घोषित किया है।
कंटेनमेंट जोन में प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग होगी
जिलाधीश द्वारा
जारी आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन में संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, टैस्टिंग, कंवारेंटाइन, आइसोलेशन व सामाजिक दूरी व
जनस्वास्थ्य के सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा ताकि स्थिति को
नियंत्रण में रखा जा सकें। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा कंटेनमेंट जोन में
स्थित हर घर के प्रत्येक व्यक्ति की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग की
जायेगी। इन स्वास्थ्य टीमों को सभी निजी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगेे तथा
यह टीमें प्रत्येक घर के प्रवेश द्वार, दरवाजों की कुंडियों आदि को पूरी तरह सेनिटाइज करेंगी।
कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता होगी सुनिश्चित
नियमानुसार
कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं जैसे कच्चा राशन, दूध, दालें, दवाईयां, सब्जी आदि की घर द्वार पर डिलीवरी
करवाई जाएगी। सब्जी, राशन, दालें, दूध आदि के अलग पैकेट तैयार किए
जाएंगे तथा घर द्वार पर इनकी डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। डिलीवरी करने वाले
व्यक्ति पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेंगे तथा इन पैकेटस को स्वयं घर द्वार
तक पहुंचाएंगे। यह व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तथा परिवार के किसी
व्यक्ति के साथ शारीरिक सम्पर्क भी नहीं करेंगे। संबंधित अधिकारी द्वारा प्रतिदिन
आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जाएगी। कंटेनमेंट जोन में डयूटी पर
तैनात स्टॉफ द्वारा की गई कोताही पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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