सब्जी मंडी रोहतक कंटनमेंट जोन से मुक्त-जिलाधीश आर एस वर्मा
- जिला मैजिस्ट्रेट आर एस वर्मा ने जारी किये आदेश
- दुकानदारों को एडवाइजारी की करनी होगी पालना
- ग्राहकों व दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य
- सामाजिक दूरी की करनी होगी पालना
- दुकानों पर रखना होगा हैंड सेनिटाइजर
- प्रत्येक डिलिंग के बाद दुकानों को करना होगा सेनिटाइज
- दुकानों के बाहर सामान व वाहन खड़ा करने पर रोक
रोहतक, 24 मई : सब्जी मंडी, रोहतक में कोरोना का कोई नया मामला न पाए जाने के बाद जिला मैजिस्ट्रेट आर एस वर्मा ने नए आदेश जारी कर सब्जी मंडी एरिया को कंटेनमेंट जोन में शामिल करने के अपने पुराने आदेश को समाप्त कर दिया है। आदेशों में बताया गया है कि 15 मई के बाद सब्जी मंडी रोहतक में कोरोना का कोई नया मामला नहीं पाया गया है।
जिला मैजिस्ट्रेट आर एस वर्मा ने आदेशों में कहा है कि सब्जियां व फल आवश्यक वस्तुओं में आती है और सब्जी मंडी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में शामिल करने की वजह से जनता को पर्याप्त मात्रा में सब्जियां व फल प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और यह स्थिति सब्जियों व फलों के दाम बढ़ा सकती थी। नये आदेशों के अनुसार अब सब्जी मंडी को नियमित रूप से संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। आदेशों में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सब्जी मंडी को पूरी तरह से सेनिटाइज कर दिया गया है। मार्केट कमेटी रोहतक के सचिव की रिपोर्ट के अनुसार मंडी का जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ था, वह पीजीआईएमएस रोहतक में उपचार के बाद ठीक हो गया है और अपने घर उत्तर प्रदेश चला गया है। उक्त व्यक्ति के अलावा मंडी के 122 लोगों के कोरोना टैस्ट किये गये थे जो सभी नेगेटिव पाये गये है।
जिला मैजिस्ट्रेट आर एस वर्मा ने अपने आदेशों में कहा है कि सब्जी मंडी के दुकानदारों को पहले से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक अपनी दुकानों के सामने सामाजिक दूरी के रख रखाव को सुनिश्चित करना होगा। दुकानदारों व ग्राहकों के लिए मुंह को ढकना अथवा मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। दुकानों पर हैंड सैनिटाइजर रखना भी आवश्यक है। प्रत्येक ग्राहक से डीलिंग करने के उपरांत दुकान के काउंटर, डेस्क आदि को सैनिटाइज करना होगा। दुकानों के सामने वाहनों के खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। दुकानों के बाहर कोई भी उत्पाद या सामान रखने की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानें रविवार को बंद रहेगी।
उपायुक्त ने आदेश में कहा गया है कि अगर कार्य स्थल का कवर्ड क्षेत्र एक सौ वर्ग फिट से कम है तो वहां पर केवल एक व्यक्ति के कार्य करने की अनुमति होगी। अगर यह क्षेत्र 100 वर्ग फीट से ज्यादा और 200 वर्ग फिट से कम है तो वहां पर दुकानदार समेत दो लोग काम कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर कवर्ड एरिया 200 वर्ग फीट से ज्यादा है तो एक अतिरिक्त व्यक्ति के काम करने की अनुमति रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में जारी किए गए राष्ट्रीय निर्देशों और लोकडाउन के उपायों की उल्लंघना करेगा तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 व 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिला मैजिस्ट्रेट ने इस संबंध में संबंधित प्रवर्तक एजेंसियों को भी निर्देश दिए हैं कि में उपरोक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।
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