Monday, 1 June 2020

हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर नए नियम लागू कर दिए है। प्रदेश को खोल दिया गया है, सीमाएं खुल गई है और कंटेनमेंट जोन में सख्ती रखने के निर्देश भी दे दिए गए है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए।

प्रदेश की दिल्ली-पंजाब समेत सभी सीमाएं आज से खोल दी गई है। अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक बाजारों की सभी दुकानें खुल सकेंगी। रविवार को बाजार बंद रखे जाएंगे। हालांकि आखिरी फैसला डीसी के हाथ में रखा गया है। 
स्थिति अनुसार डीसी जिले को लेकर फैसला ले सकते है, ये बताया जा रहा है।
फैसले कुछ इस प्रकार है -
- हरियाणा में खेल गतिविधियां सुबह पांच बजे से शुरू हो जाएंगी।
- हर किसी को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- किसी भी विवाह समारोह में 50 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे।
- सरकारी कार्यालयों में क्लास वन और टू के अधिकारी शत प्रतिशत आएंगे।
- सरकारी कार्यालयों में क्लास थ्री और फोर के कर्मचारी 75 फीसदी रहेंगे।
- हरियाणा सरकार ने सभी सैलून व ब्यूटी पार्लर भी खोलने का फैसला लिया है, लेकिन इनके समय और दिन का फैसला संबंधित जिलों के उपायुक्त लेंगे।
- हरियाणा सरकार इंटर डिस्ट्रिक्ट बसें चलाएगी। बसों के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। आनलाइन टिकट लेनी होगी।
- हरियाणा के कॉलेज 30 जून तक और स्कूल भी इसी अवधि तक बंद रहेंगे।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी अन्य गतिविधि को निषिद्ध या आवश्यक प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- 8 जून से लोगों के लिए धार्मिक एवं पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट खोलने की बात कही जा रही है
- बाजारों में कम से कम 6 फीट की डिस्टेंशिंग रखें। दुकान पर एक समय पर 5 से अधिक लोग न हों।
- ग्रुप-ए व बी स्तर के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति हो। ग्रुप-सी व डी स्तर के कर्मचारियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति हो। आपदा प्रबंधन कानून के तहत जुर्माना प्रावधान लागू होगा।
- टैक्सी व कैब वर्तमान मानकों के अनुसार चलती रहेंगी।

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