रोहतक में शर्तों के साथ खुलेंगे बैक्वेंट हाल - आर.एस.वर्मा उपायुक्त
- 50 से अधिक न हो प्रतिभागियों की संख्या
- सामाजिक दूरी व स्वच्छता का रखना होगा ध्यान
- कंटेनमेंट जोन में रहेगी पाबंदी
- फेस कवर करना होगा अनिवार्य
रोहतक, 22 मई : जिलाधीश आर.एस.वर्मा ने कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने हेतु लागू लॉकडाउन के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत बैक्वेंट हाल को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत 2000 वर्ग फुट कवर्ड क्षेत्र में बने बैक्वेंट हाल शादी व अन्य कार्यक्रमों हेतु प्रतिदिन सुबह-10 बजे से सायं-6 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह पार्टी में प्रतिभागियों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बैक्वेंट हाल में सोशल डिस्टेंसिंग व सफाई को सुनिश्चित रखते हुए कैटरिंग सेवाओं को भी अनुमति प्रदान की गई है।
कंटेनमेंट जोन में स्थित बैक्वेंट हाल में शादी की गतिविधियों को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। उपरोक्त आदेश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की मार्किट में स्थित मॉल व कॉम्पलैक्स के अतिरिक्त अन्य वाणिज्यिक दुकानों पर लागू होंगे। बैक्वेंट हाल के संचालक द्वारा हाल में पार्क किए गए प्रत्येक वाहन को सेनिटाइज करवाया जाएगा। बैक्वेंट हाल के श्रमिकों एवं शादी में प्रतिभागियों द्वारा मास्क या फेस कवर अनिवार्य रूप से पहना जाएगा। बैक्वेंट हाल में सामाजिक दूरी का पालन करने हेतु 6 फुट का गैप बनाया जाएगा। बैक्वेंट हाल में हैंड सेनिटाइजर की उपलब्धता अनिवार्य होगी। प्रत्येक प्रतिभागी की डिलिंग के उपरांत काउंटर डैस्क व कुर्सीयों को सेनिटाइज करवाया जाएगा तथा प्रतिदिन बैक्वेंट हाल को तीन घंटे के बाद सेनिटाइज करवाया जाएगा। सडक़ों पर वाहन पार्किंग नहीं किए जाएंगे। बैक्वेंट हाल संचालक द्वारा सभी आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। उल्लंघना होने पर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।
बैक्वेंट हाल संचालकों द्वारा स्वयं तथा सभी प्रतिभागियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवाया जाएगा। दस वर्ष की आयु से कम बच्चों को छोडक़र इस एप के डाउनलोड किए बिना किसी को भी बैक्वेंट हाल में जाने की अनुमति नहीं होगी। थूकना एक अपराध है तथा सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रत्येक अपराध हेतु कम से कम 200 रूपए का जुर्माना किया जाएगा। संबंधित उपमंडलाधीश एवं इंसीडेंट कमाण्डर अपने क्षेत्रों में इन आदेशों का सख्ती से पालन करवाएंगे। बैक्वेंट हाल में भीड़ एकत्रित न हो तथा सामाजिक दूरी का पालन करवाने हेतु सीएमसी रोहतक, नगरपालिकाओं महम, कलानौर व सांपला के सचिव, सहायक श्रम आयुक्त, ड्रग कंट्रोल अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टै्रफिक एसएचओ द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर बैक्वेंट हाल को खोलने की अनुमति स्वतं ही रद्द हो जाएगी तथा उल्लंघना करने वालों के विरूद्घ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा-188 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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