इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी
CBDT ने हाल ही में आकलन वर्ष (AY) 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 से 7 को भी अधिसूचित किया है। हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा वर्तमान में केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है जो आकलन वर्ष 2020-21 के लिए ITR 1, ITR 2 और ITR 4 फाइल करना चाहते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि आकनल वआकनल वर्ष 2020-21 के लिए ITR 1, ITR 2 और ITR 4 ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध है जिसे एक्सल या जावा यूटिलिटी के डाउनलोड किया जा सकता है और दूसरे आईटीआर जल्द उपलब्ध होंगे।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आठ अप्रैल से 30 जून के दौरान 20 लाख से अधिक करदाताओं को 62,361 करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया है। इसमें 19.07 लाख करदाताओं को 23,453.57 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर रिफंड जारी किया गया। वहीं इस अवधि में 1.36 लाख कॉरपोरेट करदाताओं को 38,908.37 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया।
नए इनकम टैक्स नियम के तहत अब इन पर नहीं मिलेगी कोई छूट
जिन लोगों ने नए इनकम टैक्स स्लैब को चुना है उनके लिए इनकम टैक्स का ये रूल बदल गया है। नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त भोजन पर छूट का दावा करने के लिए नियमों में बदलाव किया है। एक अधिसूचना में, आयकर विभाग ने कहा है कि धारा 115 BAC के तहत नए टैक्स स्लैब का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को भोजन कूपन या वाउचर पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
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